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हत्या के केस में दो भाईयों को उम्र कैद
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हत्या का आरोप साबित, अब उम्र कटेगी जेल में
अदालत ने किसान की हत्या में दो भाइयों सजा सुनाई, जुर्माना भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
गुरदासपुर। जमीन विवाद के चलते एक किसान की हत्या करने वाले दोनों भाइयों को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश गुरदासपुर डा. राम कुमार सिंगला की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोनों पर 25-25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। अदालत के फैसले के अनुसार शिकायतकर्ता सतबीर सिंह निवासी गांव मिर्जान तहसील बटाला ने 16 नवंबर 2017 को पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसके पिता गुरभजन सिंह भूमि सुधार विभाग से सेवामुक्त कर्मचारी है और उसके साथ खेतीबाड़ी में हाथ बंटाते थे। उसके पिता ने अजीत सिंह पुत्र गंगा सिंह निवासी मिर्जान से लगभग 20 साल पहले 9 कनाल 3 मरला जमीन खरीदी थी ौर इंतकाल व गिदावरी आदि उसके पिता के नाम पर थी। इस जमीन संबंधी आरोपी सुखविंद्र सिंह उर्फ हैप्पी व निशान सिंह पुत्र बख्शीश सिंह निवासी गांव मिर्जान के साथ अदालत में केस चल रहा था।
16 नवंबर 2017 को वह अपने चाचा गुरमीत सिंह के साथ खेतों में गेहूं की बीजाई कर रहा था। उसके पिता ट्रैक्टर चला रहे थे। इसी दौरान आरोपी निशान सिंह, सुखविंद्र सिंह बेसबाल, तेजधार हथियार लेकर आए तथा उसके पिता गुरभजन सिंह पर हमला कर दिया। शोर मचाने पर आरोपी भागने में सफल हो गए। घायल गुरभजन सिंह को बटाला अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले की किला लाल सिंह पुलिस स्टेशन में आरोपियों के विरुद्ध कत्ल का मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश डा. राम कुमार सिंगला की अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की गवाहियां ौरदलीलें सुनने के बाद दोनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा तथा 25-25 हजार रुपए के जुर्माना का आदेश सुनाया।
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अदालत ने किसान की हत्या में दो भाइयों सजा सुनाई, जुर्माना भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
गुरदासपुर। जमीन विवाद के चलते एक किसान की हत्या करने वाले दोनों भाइयों को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश गुरदासपुर डा. राम कुमार सिंगला की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोनों पर 25-25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। अदालत के फैसले के अनुसार शिकायतकर्ता सतबीर सिंह निवासी गांव मिर्जान तहसील बटाला ने 16 नवंबर 2017 को पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसके पिता गुरभजन सिंह भूमि सुधार विभाग से सेवामुक्त कर्मचारी है और उसके साथ खेतीबाड़ी में हाथ बंटाते थे। उसके पिता ने अजीत सिंह पुत्र गंगा सिंह निवासी मिर्जान से लगभग 20 साल पहले 9 कनाल 3 मरला जमीन खरीदी थी ौर इंतकाल व गिदावरी आदि उसके पिता के नाम पर थी। इस जमीन संबंधी आरोपी सुखविंद्र सिंह उर्फ हैप्पी व निशान सिंह पुत्र बख्शीश सिंह निवासी गांव मिर्जान के साथ अदालत में केस चल रहा था।
16 नवंबर 2017 को वह अपने चाचा गुरमीत सिंह के साथ खेतों में गेहूं की बीजाई कर रहा था। उसके पिता ट्रैक्टर चला रहे थे। इसी दौरान आरोपी निशान सिंह, सुखविंद्र सिंह बेसबाल, तेजधार हथियार लेकर आए तथा उसके पिता गुरभजन सिंह पर हमला कर दिया। शोर मचाने पर आरोपी भागने में सफल हो गए। घायल गुरभजन सिंह को बटाला अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले की किला लाल सिंह पुलिस स्टेशन में आरोपियों के विरुद्ध कत्ल का मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश डा. राम कुमार सिंगला की अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की गवाहियां ौरदलीलें सुनने के बाद दोनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा तथा 25-25 हजार रुपए के जुर्माना का आदेश सुनाया।
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