आज से जलसे और लाउड स्पीकर होंगे बंद, इनपर भी लगेगी रोक
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जिला चुनाव अधिकारी रवि भगत ने बताया कि दो फरवरी शाम पांच बजे के बाद कोई भी उम्मीदवार जलसे और लाउड स्पीकर से प्रचार नहीं कर सकेगा।
इसका उल्लंघन करने पर दो साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सिनेमा हाल, टीवी चैनल का इस्तेमाल भी प्रचार के लिए नहीं होगा।
डीसी ने निर्देश दिए कि चुनाव के अंतिम 48 घंटों के दौरान जिले की तमाम सीमाएं सील कर दी जाएं ताकि गैर कानूनी तस्करी एवं शरारती तत्व माहौल खराब न कर सकें।
इन गतिविधियों पर रहेगी पैनी नजर
इसके अलावा नशा, पैसे और हर तरह के लालच, जिनका इस्तेमाल वोट प्रभावित करने के लिए हो उसपर पैनी नजर रखी जाए।
दो फरवरी शाम पांच बजे के बाद उम्मीदवारों के हक में आए बाहरी लोगों को जिले से बाहर जाना होगा। इसके अलावा टीवी पर पैनल चर्चा करने, एग्जिट पोल करने पर भी पाबंदी रहेगी।
इस पर निगाह रखने के लिए मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी निगाह रखेगी। डीसी ने सभी से शांतिपूर्ण मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की असामाजिक कार्रवाई के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।