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Muzaffarpur: Rs 50 lakh fine for railway mismanagement passenger files claim after deprived of Maha Kumbh Snan
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Bihar News: रेलवे की बदइंतजामी पर 50 लाख का हर्जाना, महाकुंभ में स्नान से वंचित होने पर यात्री ने ठोका दावा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर
Published by: हिमांशु प्रियदर्शी
Updated Fri, 31 Jan 2025 02:49 PM IST
सार
Muzaffarpur News: राजन झा ने कहा कि भारतीय रेलवे द्वारा कुंभ मेले के लिए किए गए व्यापक इंतजामों के दावे खोखले साबित हुए हैं। ट्रेन की अव्यवस्था और अवैध यात्रियों के कब्जे के कारण वह अपने परिजनों के साथ महाकुंभ में स्नान करने नहीं जा सके।
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रेलवे की बदइंतजामी पर ठोका हर्जाना
- फोटो : अमर उजाला
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भारतीय रेलवे की अव्यवस्था के कारण महाकुंभ स्नान से वंचित होने पर मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट निवासी राजन झा ने रेलवे के खिलाफ ₹50 लाख का हर्जाना ठोक दिया है। उन्होंने रेलवे के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी से 15 दिनों के भीतर टिकट की राशि ब्याज समेत लौटाने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर निर्धारित समय में राशि वापस नहीं की गई, तो वह उपभोक्ता न्यायालय में मुकदमा दायर करेंगे।
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रेलवे पर हर्जाना ठोंकने वाले राजन झा और अधिवक्ता डॉ. एसके झा
- फोटो : अमर उजाला
रेलवे की व्यवस्था पर उठाए सवाल
राजन झा के अनुसार, भारतीय रेलवे द्वारा कुंभ मेले के लिए किए गए व्यापक इंतजामों के दावे खोखले साबित हुए हैं। ट्रेन की अव्यवस्था और अवैध यात्रियों के कब्जे के कारण वह अपने परिजनों के साथ महाकुंभ में स्नान करने नहीं जा सके। उन्होंने इस स्थिति को अपने लिए मानसिक, आर्थिक और शारीरिक क्षति बताया। उन्होंने कहा कि यह दुर्लभ संयोग 144 वर्षों के बाद आया था, जिसे वे रेलवे की लापरवाही के कारण खो बैठे।
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रेलवे की बदइंतजामी पर ठोका हर्जाना
- फोटो : अमर उजाला
कैसे हुआ अव्यवस्था का सामना?
राजन झा ने बताया कि उन्होंने 27 जनवरी 2025 को प्रयागराज के लिए जयनगर से नई दिल्ली जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के एसी 3-टियर कोच में तत्काल टिकट बुक कराया था। नियत समय पर वे अपने सास-ससुर सहित मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंचे, लेकिन ट्रेन करीब दो घंटे देर से 9:30 बजे आई। ट्रेन के कई बोगियों के दरवाजे बंद थे और भीतर अवैध यात्रियों का कब्जा था। अफरा-तफरी के माहौल के कारण वे ट्रेन में चढ़ नहीं सके। उन्होंने जब स्टेशन मास्टर से शिकायत की और वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था की मांग की, तो कोई समाधान नहीं मिला। इस लापरवाही के कारण वे अपने परिजनों के साथ प्रयागराज नहीं जा सके, जिससे उन्हें मोक्ष स्नान से वंचित रहना पड़ा।
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रेलवे की बदइंतजामी पर ठोका हर्जाना
- फोटो : अमर उजाला
‘रेलवे की लापरवाही उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन’
इस मामले में पीड़ित के अधिवक्ता डॉ. एसके झा ने इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सेवा में कमी का मामला बताया। उन्होंने कहा कि रेलवे ने यात्री को उचित सुविधा नहीं दी, जिससे उनके धार्मिक अधिकारों का हनन हुआ। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि रेलवे टिकट की राशि वापस करने में भी आनाकानी कर रहा है। डॉ. झा ने कहा कि अगर रेलवे 15 दिनों के भीतर इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो वे उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दायर करेंगे और रेलवे से हर्जाने की मांग करेंगे।
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