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Indian Railway: ट्रेन में बिना टिकट पकड़े जाने पर जुर्माना नहीं दिया तो कितनी हो सकती है सजा? यहां जानें

Sat, 03 May 2025 05:49 PM IST
शिखर बरनवाल यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिखर बरनवाल Updated Sat, 03 May 2025 05:49 PM IST
सार

Indian Railway: अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग बिना टिकट के ट्रेन में यात्रा करते हैं। कई लोगों के मन में सवाल होता है कि अगर उन्हें टीटीई बिना टिकट पकड़ ले और उनके पास जुर्माना के लिए पैसे न हों तो क्या होगा? आइए इस लेख में इसी के बारे में जानते हैं।

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What can be the punishment if you do not pay the fine for being caught without a ticket in a train Know here
Indian Railways - फोटो : AdobeStock

Indian Railways: भारतीय रेलवे रोजाना करोड़ों यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाता है। यही वजह है कि इसे देश की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। यात्रियों की सुविधा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए रेलवे ने सख्त नियम बनाए हैं, जिनमें बिना टिकट यात्रा करना एक अपराध माना जाता है। यदि कोई यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है और जुर्माना देने से इनकार करता है, तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। आइए, इस विषय पर विस्तार से जानते हैं कि बिना टिकट पकड़े जाने पर क्या सजा हो सकती है और ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर (टीटीई) क्या कर सकता है?



रेलवे नियम के मुताबिक, बिना टिकट यात्रा करना कानूनी अपराध है। यदि टीटीई किसी यात्री को बिना टिकट पकड़ता है, तो न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये है, साथ ही यात्रा की गई दूरी का किराया भी वसूला जाता है। अधिकतम जुर्माना 1000 रुपये तक हो सकता है।

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What can be the punishment if you do not pay the fine for being caught without a ticket in a train Know here
Indian Railways - फोटो : AdobeStock

यदि यात्री जुर्माना और किराया देने से इनकार करता है, तो रेलवे के नियमों के अनुसार उसे अगले स्टेशन पर ट्रेन से उतारा जा सकता है। इसके अलावा, मामला गंभीर होने पर रेलवे पुलिस (RPF) को सौंपा जा सकता है। कई केस में तो यात्री को 6 महीने तक की जेल या 500 रुपये का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।
 

What can be the punishment if you do not pay the fine for being caught without a ticket in a train Know here
Indian Railways - फोटो : Adobe Stock

अगर यात्री टीटीई के साथ अभद्रता करता है या रेलवे नियमों का उल्लंघन करता है, तो रेलवे नियमों के तहत RPF द्वारा गिरफ्तारी की जा सकती है, और 6 महीने की सजा हो सकती है।


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Indian Railways - फोटो : Adobe Stock

बता दें कि टीटीई के पास यात्री को तुरंत गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन वह रेलवे पुलिस को सूचित कर सकता है। RPF यात्री को हिरासत में ले सकती है और मामला रेलवे कोर्ट में भेजा जा सकता है। कोर्ट में यात्री को अपनी बात रखने का मौका मिलता है, और फैसले के आधार पर जुर्माना या सजा तय होती है।


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बिना टिकट यात्रा से बचें, क्योंकि यह न केवल कानूनी अपराध है, बल्कि जुर्माना और सजा के साथ आपकी यात्रा को असुविधाजनक बना सकता है। आपात स्थिति में प्लेटफॉर्म टिकट या जनरल टिकट लेकर यात्रा शुरू कर सकते हैं और टीटीई से टिकट बनवा सकते हैं। हमेशा जुर्माने की रसीद मांगें और अपने अधिकारों को जानें।
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