Train Ticket Cancellation Rules: ट्रेन से सफर करने की योजना बनाते समय कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, जब यात्रियों को अपनी टिकट कैंसिल करानी पड़ती है। कभी अचानक कोई जरूरी काम आ जाता है, तो कभी यात्रा की तारीख बदलनी पड़ती है।
ध्यान दें: ट्रेन टिकट कैंसिल कराने पर कितने रुपये वापस मिलते हैं और कितने कटते हैं? जानें रेलवे का नियम
- Train Ticket Cancellation Charges: ट्रेन का कंफर्म टिकट अगर आप कैंसिल करवाते हैं, तो आपके पैसे रेलवे के नियमों के तहत कटते हैं
- कई बार लोग टिकट बुक करवाने के बाद किन्हीं कारणों से ट्रेन टिकट कैंसिल करवा लेते हैं
कंफर्म टिकट कैंसिल करवाने पर कितने पैसे कटते हैं?
अगर आपके पास कंफर्म टिकट है और आप ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 48 घंटे पहले टिकट कैंसिल कराते हैं, तो प्रति यात्री तय शुल्क काटा जाता है:-
- एसी फर्स्ट क्लास और एग्जीक्यूटिव क्लास में 240 रुपये, एसी 2 टियर और फर्स्ट क्लास में 200 रुपये चार्ज कटता है
- एसी 3 टियर, एसी चेयर कार और एसी 3 इकोनॉमी में 180 रुपये शुल्क कटता है
- स्लीपर क्लास में 120 रुपये और सेकंड क्लास में 60 रुपये चार्ज लगता है
- वहीं, एसी क्लास में लागू जीएसटी अलग से लिया जाता है
48 से 12 घंटे पहले ट्रेन टिकट कैंसिल कराने पर कितना चार्ज कटता है?
- अगर आप ट्रेन के प्रस्थान समय से 48 घंटे के अंदर, लेकिन 12 घंटे से पहले टिकट कैंसिल कराते हैं, तो ट्रेन टिकट के किराए का 25 प्रतिशत काटा जाता है
- हालांकि, ये शुल्क पिछली स्लाइड्स में बताए गए न्यूनतम कैंसिलेशन फीस से कम नहीं हो सकता
12 से 4 घंटे पहले टिकट रद्द कराने पर कितना चार्ज कटता है?
- अगर ट्रेन छूटने में 12 घंटे से कम और 4 घंटे तक का समय बचा है, तो रेलवे किराए का 50 प्रतिशत चार्ज काटता है
- हालांकि, यहां भी न्यूनतम कैंसिलेशन चार्ज लागू होता है
- इस बात का ध्यान रखें कि निर्धारित समय सीमा के बाद कंफर्म टिकट पर सामान्य परिस्थितियों में रिफंड नहीं मिलता
आरएसी- वेटिंग और तत्काल ट्रेन टिकट कैंसिल कराने पर कितना चार्ज लगता है?
- अगर आपका टिकट आरएसी या वेटिंग लिस्ट में है, तो उसे कैंसिल कराने पर प्रति यात्री 60 रुपये क्लर्केज चार्ज काटा जाता है
- हालांकि, इसके लिए आपको ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से कम से कम 30 मिनट पहले टिकट कैंसिल कराना जरूरी होता है
- अगर आपने कंफर्म तत्काल टिकट बुक कराया है और बाद में उसे कैंसिल करते हैं, तो सामान्य परिस्थितियों में किराए का रिफंड नहीं मिलता
- हालांकि, आरएसी और वेटिंग तत्काल टिकट पर रेलवे के सामान्य रिफंड नियम लागू होते हैं