PF Money Withdraw: भारत में हर नौकरीपेशा लोगों का पीएफ अकाउंट होता है। ईपीएफओ की यह सेवा भविष्य के लिए एक बचत योजना है। हर महीने मिलने वाली सैलरी का 12 फीसदी हिस्सा पीएफ खाते में जमा होता है। इस पर सरकारी की तरफ ब्याज दिया जाता है। जरूरत पड़ने पर व्यक्ति इस पीएफ खाते से पैसा निकाल सकता है। इसके लिए उसे कुछ जरूरी नियमों और शर्तों का पालन करना होता है। इसके बाद ही खाताधारक खाते से पैसे निकाल सकता है। आइए हम आपको अपनी इस खबर में बताते हैं कि खाताधारक कब-कब पीएफ खाते से पैसे निकाल सकता है।
PF Money Withdraw: पीएफ खाते से कब-कब निकाला जा सकता है पैसा? जानिए कितनी मिलती है मदद
-अगर किसी ने होम लोन लिया है और उसके पास ईएमआई भरने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, तो वह अपने पीएफ खाते से पैसे निकाल सकता है। इसके लिए व्यक्ति के पीएफ खाते में कम से कम तीन साल तक पीएफ खाते में कंट्रीब्यूशन जरूरी होता है। इसके लिए पीएफ फंड से कुल 90 फीसदी पैसे निकाला जा सकता है।
-अच्छा स्वास्थ्य हम सभी के लिए बेहद जरूरी होता है। अगर आपको इलाज के लिए इमरजेंसी तौर पर पैसे चाहिए, तो आप पीएफ खाते से पैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए फॉर्म 31 और सी सर्टिफिकेट जमा करना होता है। इस पर डॉक्टर और खाताधारक के साइन जरूरी होते हैं। आप इलाज के लिए एक लाख रुपये तक निकाल सकते हैं।
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-घर खरीदने के लिए भी पीएफ खाते से पैसा निकाला जा सकता है। इसके लिए शर्त है कि पीएफ खाता तीन साल पुराना होना चाहिए। घर खरीदने के लिए कुल पैसे का 90 प्रतिशत निकाला जा सकता है। इस सुविधा का लाभ सिर्फ एक बार ही लिया जा सकता है।
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-घर की मरम्मत करने के लिए भी पीएफ खाते से पैसा निकाला जा सकता है। इसके लिए पीएफ खाते में पांच साल तक पैसा जमा किया गया हो। घर की मरम्मत के लिए महीने की सैलरी का 12 पैसा निकाल सकते हैं। इस सुविधा का दो बार लाभ उठाया जा सकता है।