काम की बात: बैंक और पोस्ट ऑफिस कई छोटी बचत योजनाएं चला रहे हैं। इन योजनाओं में निवेश करने पर बिना रिस्क के निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिलता है। यह छोटी बचत योजनाएं सरकार की योजना होती हैं। अलग-अलग योजना में नियम, निवेश और रिटर्न की शर्तें अलग-अलग होती हैं। हालांकि, इनमें निवेश की कुछ शर्तें एक जैसी भी हैं। पोस्ट ऑफिस की स्कीम में निवेश के लिए पैन-आधार की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है।
काम की बात: क्या आपने भी की है यह बड़ी गलती? इन योजनाओं में नहीं कर पाएंगे निवेश
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आयकर विभाग की तरफ क्रॉस चेक किया जाएगा। अगर आपके पोस्ट ऑफिस की योजना में पैन के मुताबिक नाम और डेट ऑफ बर्थ जैसी जानकारी सही नहीं पाई जाती है, तो पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में निवेश नहीं कर सकते हैं। बता दें कि वैरिफिकेशन सिस्टम Protean e-Gov Technologies (पूर्व में NSDL) सिस्टम के साथ जुड़ा है। इसमें अब संशोधन कर दिया गया है।
अगर आप भी पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं में निवेश करना चाहते हैं, तो PPF, NSC और अन्य छोटी बचत योजनाओं में निवेश के लिए पैन, आधार अनिवार्य है।
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सबसे जरूरी बात यह है कि दोनों दस्तावेज आपस में जुड़े भी होने चाहिए। अगर आधार और पैन आपस में जुड़े नहीं है, तो इन योजनाओं में निवेश नहीं कर पाएंगे।
पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होने पर हो सकता है नुकसान
अगर आपका भी पैन और आधार कार्ड अभी तक लिंक नहीं है, तो आपको कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। आधार पैन लिंक नहीं होने पर सकरारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह सकते हैं। इसके साथ ही कई जरूरी काम जैसे बीमा, म्यूचुअल फंड या अन्य योजनाओं में निवेश नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही टैक्स रिटर्न भी आपके अकाउंट में नहीं आएगा।