Voter id Card Rule: अगर आप 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के हैं, तो आप मतदान तो जरूर करते ही होंगे? कभी अपने क्षेत्र के सभासद के लिए, तो कभी अपने वहां के सांसद चुनने के लिए आदि। ऐसे में आपको वोटिंग करने के लिए वोटर आईडी कार्ड यानी पहचान पत्र की जरूरत पड़ती होगी। दरअसल, भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों के वोटर आईडी कार्ड बनाए जाते हैं, जिन्हें हम पहचान पत्र भी कहते हैं। पर अगर सोचिए कि किसी के पास दो वोटर आईडी कार्ड हैं, तो तो फिर क्या होगा? क्या इसको लेकर कोई नियम है? ये सवाल इसलिए चर्चा में आ गया है, क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को दो अलग-अलग चुनावी क्षेत्रों के वोटर आईडी कार्ड रखने के जुर्म में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने समन जारी किया। तो चलिए जानते हैं आखिर एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड रखने को लेकर क्या नियम हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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मतदाता ध्यान दें: क्या बनवा सकते हैं एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड? यहां जानें क्या कहता है नियम
Wed, 06 Sep 2023 02:47 PM IST
प्रकाश चंद जोशी
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रकाश चंद जोशी
Updated Wed, 06 Sep 2023 02:47 PM IST
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क्या एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं?
- फोटो : Amar Ujala
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क्या एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं?
- फोटो : सोशल मीडिया
क्या है नियम?
- दिल्ली भाजपा सचिव हरीश खुराना ने कोर्ट में जो याचिका लगाई, उस पर उन्होंने बताया कि एक से ज्यादा क्षेत्रों के वोटर आईडी कार्ड रखना सेक्शन-17 का उल्लंघन है
- इसमें अगर आप दोषी पाए जाते हैं, तो आपको एक साल तक की जेल हो सकती है।
क्या एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं?
- फोटो : iStock
दो वोटर आईडी कार्ड होने के दो कारण:-
- पहला कारण ये हो सकता है कि कई लोगों का पुराने पते पर एक पहचान पत्र होता है, लेकिन फिर जब वो नए घर में शिफ्ट होते हैं तो उस पते पर भी एक पहचान पत्र बनवा लेते हैं। हालांकि, वो इस्तेमाल एक ही वोटर आईडी कार्ड का करते हैं
- वहीं, इसके पीछे का दूसरा कारण ये है कि कई मतदाता जान बूझकर दो वोटर आईडी कार्ड बनवा लेते हैं, जो कि भारत निर्वाचन आयोग के नियमों की अनदेखी है।
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क्या एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं?
- फोटो : istock
दो वोटर आईडी कार्ड होने पर क्या करें?
- अगर आपके पास भी दो वोटर आईडी कार्ड हैं, तो आप एक तरीके का इस्तेमाल करके कानूनी पचड़े से बच सकते हैं। किसी कारण अगर आपके पास भी दो वोटर आईडी कार्ड हैं, तो आप इसे अपनी स्वेच्छा से ठीक करवा सकते हैं।
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क्या एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं?
- फोटो : istock
- इसके लिए आपको फॉर्म नंबर 7 भरना होता है और फिर इसे भारत निर्वाचन के कार्यलाय में जमा करवाना होता है। इसके अलावा आप बीएलओ, एसडीएम के कार्यालय में भी इस फॉर्म को जमा करवा सकते हैं।