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Banking Rights: लंच के बाद आना... कहकर बैंक नहीं टाल सकता है काम, जानिए क्या हैं आपके अधिकार

Wed, 06 Sep 2023 01:27 PM IST
संकल्प सिंह यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संकल्प सिंह Updated Wed, 06 Sep 2023 01:27 PM IST
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Banking Rights: What To Do If Bank Postpone Your Work On Lunch
Banking Rights - फोटो : Istock

Banking Rights: अक्सर बैंकों में जब हम अपने किसी काम से जाते हैं। ऐसे में कई बार बैंक कर्मचारी लंच का बहाना करके हमारे काम को टाल देते हैं। कई बार तो बैंक के कर्मचारियों की लेट लतीफी से परेशान होकर ग्राहक जब उनसे सवाल जवाब करता है। ऐसे में बैंक कर्मचारी उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं। बैंक के कर्मचारियों का ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार करने के कई वीडियो अमूमन सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसी स्थिति में ग्राहक करे तो करे क्या? अगर आप अपना बैंकिंग से जुड़ा कोई जरूरी काम कराने जा रहे हैं। वहीं बैंक में पहुंचने के बाद अगर कोई कर्मचारी लंच के बहाने आपके काम को टालने की बात करता है, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। बैंक कर्मचारी आपके काम को लंच के बहाने नहीं टाल सकता है। आइए जानते हैं इसको लेकर क्या नियम हैं - 

Banking Rights: What To Do If Bank Postpone Your Work On Lunch
Banking Rights - फोटो : istock

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक आरटीआई के जवाब में इस बारे में बताया है कि बैंक के सभी कर्मचारी एक साथ लंच करने नहीं जा सकते हैं। उन्हें एक-एक करके लंच ब्रेक लेना होता है। इस दौरान नॉर्मल ट्रांजैक्शन चलते रहना चाहिए।

Banking Rights: What To Do If Bank Postpone Your Work On Lunch
Banking Rights - फोटो : Istock

ऐसे में अगर बैंक कर्मचारी लंच के नाम पर आपके काम को घंटों रोके रहता है या लेटलतीफी करता है। इस स्थिति में आप उसकी शिकायत बैंक मैनेजर से कर सकते हैं। 

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Banking Rights: What To Do If Bank Postpone Your Work On Lunch
Banking Rights - फोटो : Istock

अगर बैंक मैनेजर भी आपकी बात को नहीं सुनता है। ऐसे में आप नोडल ऑफिसर से भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। यही नहीं आपके पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लोकपाल और उपभोक्ता फोरम में भी इसकी शिकायत दर्ज कराने का विकल्प मौजूद है। 

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Banking Rights: What To Do If Bank Postpone Your Work On Lunch
Banking Rights - फोटो : istock

आप cms.rbi.org.in पर, CrPC@rbi.org.in पर ईमेल करके इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। शिकायत दर्ज कराने के बाद आपकी कंप्लेन की जांच करके संबंधित कर्मचारी पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

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