दिल्ली सरकार ने डीजल गाड़ियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले में दिल्ली सरकार ने एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशों पर अमल किया है। जिसके तहत 1 जनवरी, 2022 को दस साल पूरे करने वाली सभी डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। यदि आपकी डीजल गाड़ी भी दस साल पूरे कर रही है, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम आपको रजिस्ट्रेशन रद्द होन से बचने के विकल्प के बारे में बताएंगे। अगर आपकी गाड़ी भी दस साल पूरे करने जा रही है, तो सरकार इन गाड़ियों के लिए एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) जारी करेगी। जिससे आप किसी अन्य जगह पर फिर से रजिस्ट्रेशन करा सकें। लेकिन, आगर आपकी गाड़ी को 15 साल होने जा रहे हैं तो इस स्थिति में सरकार की तरफ से कोई एनओसी नहीं दी जाएगी। इसका मतलब ऐसी गाड़ियों को कहीं भी रजिस्टर नहीं किया जाएगा। ऐसे में क्या पुरानी गाड़ियों की स्क्रैपिंग ही एकमात्र रास्ता है? जी नहीं, चलिए जानते हैं इस स्थिति में क्या करें...
Diesel Vehicle: क्या आपकी डीजल गाड़ी को हो गए हैं दस साल? तो तुरंत करें ये काम, वरना रजिस्ट्रेशन हो जाएगा रद्द
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दिल्ली परिवहन विभाग ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर अमल किया था। जिसके तहत 2016 में दिल्ली-एनसीआर में दस साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल की अवधि पूरी कर चुके पेट्रोल वाहनों के रजिस्ट्रेशन और चलने पर प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन, यह खबर सुनकर आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आप अब भी इन वाहनों को चलने के योग्य बना सकते हैं। आपको इसके लिए केवल अपनी गाड़ी में कुछ बदलाव करने होंगे।
क्या करना होगा बदलाव?
अगर आपको अपनी दस साल पुरानी डीजल गाड़ी को स्क्रैपिंग से बचाना है तो आपके पास दो विकल्प हैं। यदि आपको गाड़ी दिल्ली में ही चलानी है तो आपको ये गाड़ी ईवी में कनवर्ट करानी होगी। साथ ही अगर आप अपनी 15 साल पूरानी डीजल गाड़ी को ईवी में कनवर्ट नहीं कराना चाहते तो आप इसे किसी दूसरे राज्य में बेच सकते हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि पुरानी डीजल गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल में कनवर्ट करा कर दिल्ली में भी चलाया जा सकता है। जबकि पहले ही सरकार ने डीजल गाड़ियों को इवी में कनवर्ट कराने के लिए सब्सिडी का भी ऐलान किया था।
क्या हैं अन्य विकल्प
- अपनी डीजल गाड़ी पर कुछ पैसे खर्च करके इलेक्ट्रिक व्हीकल में कनवर्ट करा सकते हैं।
- आप अपनी कार को दिल्ली से बाहर किसी अन्य राज्य में रिश्तेदार के नाम पर रजिस्ट्रेशन करा कर गाड़ी वहां भेज दें।
- या आप अपनी गाड़ी किसी कार डीलर के हाथों किसी और राज्य में बेच सकते हैं।