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Indian Railways: टिकट खोने या फटने की स्थिति में क्या यात्री को ट्रेन से उतार सकता है टीटीई? जानिए नियम

Thu, 03 Apr 2025 06:13 PM IST
संकल्प सिंह यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संकल्प सिंह Updated Thu, 03 Apr 2025 06:13 PM IST
सार

Indian Railways: ट्रेन में सफर करने वाले कई यात्रियों का अक्सर यह सवाल रहता है कि क्या ट्रेन टिकट खो जाने या फट जाने पर टीटीई यात्री को ट्रेन से उतार सकता है? इसको लेकर भारतीय रेलवे के क्या नियम हैं?

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Indian Railways: what to do if train ticket is lost can tte deboard you from train
भारतीय रेलवे - फोटो : AdobeStock

Indian Railways: भारतीय रेलवे यात्रा का काफी सुविधाजनक और भरोसेमंद साधन है। इसी वजह से किन्हीं दूसरे साधनों की बजाए ज्यादातर लोग ट्रेनों में सफर करना पसंद करते हैं। भारतीय रेलवे का देशभर में विशाल नेटवर्क फैला हुआ है। यह नेटवर्क देश के लगभग हर प्रमुख स्थानों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। इस कारण देश की कनेक्टिविटी में भी भारतीय रेलवे एक अहम भूमिका निभा रहा है। भारतीय रेलवे ने केवल यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यही नहीं माल ढुलाई से लेकर परिवहन को बढ़ावा देने में भी भारतीय रेलवे की बड़ी भूमिका है। ट्रेन में सफर करने वाले कई यात्रियों का अक्सर यह सवाल रहता है कि क्या ट्रेन टिकट खो जाने या फट जाने पर टीटीई यात्री को ट्रेन से उतार सकता है? इसको लेकर भारतीय रेलवे के क्या नियम हैं? आज हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं। 

Indian Railways: what to do if train ticket is lost can tte deboard you from train
भारतीय रेलवे - फोटो : AdobeStock

अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आपका टिकट कहीं पर खो गया है या गलती से फट गया है तो इस स्थिति में आप बिना टिकट के नहीं माने जाएंगे। आप टीटीई की मदद लेकर अपना डुप्लीकेट टिकट बनवा सकते हैं। 

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भारतीय रेलवे - फोटो : AdobeStock

हालांकि, डुप्लीकेट टिकट मुफ्त नहीं होता है। इसके लिए आपको टीटीई को पैसे देने होंगे। इस दौरान आपको अपनी पहचान को सत्यापित करने के लिए अपना कोई वैलिड आईडी प्रूफ दिखाना होगा। 

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भारतीय रेलवे - फोटो : AdobeStock

वहीं अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट मोबाइल में है तो इस स्थिति में आपको डुप्लीकेट टिकट बनवाने की जरूरत नहीं है। आप मोबाइल में अपना ई-टिकट टीटीई को दिखा सकते हैं। यह वैलिड होता है। 

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भारतीय रेलवे - फोटो : AdobeStock

इसके अलावा भारतीय रेलवे के नियमों के अंतर्गत ट्रेन लेट होने की स्थिति में आप रिफंड का दावा भी कर सकते हैं। अगर आप किसी ट्रेन में सफर करने जा रहे हैं और वह ट्रेन 3 घंटे या उससे ज्यादा देर लेट हो जाती है तो आप रिफंड के लिए दावा कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए आपको टीडीआर फाइल करना होगा। 

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