भारत में हर दिन एक जगह से दूसरी जगह पर काफी संख्या में लोग यात्रा करते हैं। इसके लिए कोई बस से सफर करता है, तो कोई अन्य वाहनों के जरिए अपनी यात्रा करता है। लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि हर दिन लाखों की संख्या में भारतीय ट्रेन से लोग सफर करते हैं। ट्रेन में यात्रा करने के दौरान कई तरह की सुविधाएं भी मिलती है, लेकिन रेल यात्रा के दौरान लोगों को एक चिंता सबसे ज्यादा रहती है और वो है उनके सामान की। दरअसल, ट्रेन में सामान चोरी होने के कई मामले सामने आते रहते हैं। जहां कई लोग सिर्फ कपड़े और बाकी चीजें लेकर सफर करते हैं, तो कई लोग अपनी महंगी चीजों को लेकर भी यात्रा करते हैं। ऐसे में सामान चोरी होने की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि अगर कभी आपका रेल में सामान चोरी हो जाए, तो आपको क्या करना है जिससे आपकी मदद हो पाए। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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जान लें: ट्रेन यात्रा के दौरान चोरी हो गया सामान, तो घबराने की जगह तुरंत करें ये काम, मिल सकता है मुआवजा
Thu, 28 Apr 2022 12:41 PM IST
प्रकाश चंद जोशी
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रकाश चंद जोशी
Updated Thu, 28 Apr 2022 12:41 PM IST
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ट्रेन में सामान चोरी होने पर कैसे मुआवजा ले सकते हैं
- फोटो : istock
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ट्रेन में सामान चोरी होने पर कैसे मुआवजा ले सकते हैं
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मुआवजा मिल सकता है
- दरअसल, जब अगर किसी का ट्रेन यात्रा के दौरान सामान चोरी हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको आपके सामान के बदले मुआवजा मिल सकता है। इसके लिए आपको एक छोटा सा प्रोसेस फॉलो करना होता है।
ट्रेन में सामान चोरी होने पर कैसे मुआवजा ले सकते हैं
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कैसे मिलेगा मुआवजा?
- अगर आप कभी रेल से यात्रा कर रहे हैं, और इस दौरान आपका सामान चोरी हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आपको इसकी शिकायत रेलवे पुलिस फोर्स यानी आरपीएफ से करनी होती है। आरपीएफ इस संबंध में यात्री की पूरी मदद करती है।
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ट्रेन में सामान चोरी होने पर कैसे मुआवजा ले सकते हैं
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सामान की देनी होगी जानकारी
- आरपीएफ को चोरी संबंधित जानकारी देने के बाद आपको अपने सामान की पूरी जानकारी उन्हें देनी होती है। उदाहरण के लिए आपका कितना सामान था, बैग में क्या-क्या था आदि। फिर आपको एक फॉर्म भरना है, जिसमें आपको पूरी जानकारी देनी होती है।
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ट्रेन में सामान चोरी होने पर कैसे मुआवजा ले सकते हैं
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- आपके द्वारा भरे गए इस फॉर्म में ये भी जानकारी दी होती है कि अगर आपका सामान 6 महीने के अंदर नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में आप उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।