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बात काम की: अगर दो बार कट जाए टोल टैक्स तो ऐसे मिलता है रिफंड, यहां जानें पूरी प्रक्रिया

Mon, 30 Sep 2024 05:05 PM IST
शिखर बरनवाल यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिखर बरनवाल Updated Mon, 30 Sep 2024 05:05 PM IST
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If toll tax is deducted twice then you will get refund know the complete process in hindi
टोल टैक्स की शुल्क - फोटो : Amar Ujala

Toll Tax Refund Rules: टोल टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो किसी भी सड़क या पुल का उपयोग करने वाले वाहनों से लिया जाता है। यह एक प्रकार का शुल्क है जिसका उपयोग सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए किया जाता है। भारत में, कई राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर टोल प्लाजा स्थापित किए गए हैं जहां पर वाहनों से टोल टैक्स लिया जाता है। आज के समय में टोल टैक्स ऑटोमेटिक कटता है। पहले इसके लिए वाहनों की कतारों में लगना पड़ता था और मैनुअली तौर पर पैसे देकर टोल टैक्स चुकाना होता था। मगर आज के समय में फास्टैग का इस्तेमाल होता है। फास्टैग से आटोमेटिक पैसा कट जाता है और जिससे लोगों को काफी सहूलियत होती है और रास्तों पर जाम भी नहीं लगता है।

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दो बार टोल टैक्स कटने पर कैसे वापस मंगवाएं? - फोटो : Adobe Stock

फास्टैग एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक तकनीक है जिससे वाहन चलाते समय टोल प्लाजा पर ऑटोमेटिक टोल का भुगतान किया जा सकता है। यह रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) तकनीक पर काम करता है। फास्टैग को वाहन के विंडस्क्रीन पर चिपकाया जाता है, जो टोल प्लाजा पर लगे कैमरों में स्कैन होकर अपने आप पैसा काट लेता है।

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टोल टैक्स कैसे रिफंड पाएं? - फोटो : Adobe Stock

फास्टैग कुछ खामियां भी हैं। कई बार कुछ लोगों का दो बार टोल टैक्स कट जाता है, ऐसे में दूसरी बार कटा टोल वापस मिल सकता है। आइए जानते हैं कि इसका रिफंड पाने की पूरी प्रक्रिया क्या है?

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दो बार टोल टैक्स कटने पर कैसे वापस मंगवाएं? - फोटो : Adobe Stock

रिफंड मिलने का दो तरीका है-

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) हेल्पलाइन-

  • नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के टोल फ्री नंबर 1033 पर कॉल करें
  • अपनी शिकायत दर्ज करवाएं, और शिकायत संख्या नोट कर लें
  • शुल्क कटने की तारीख, समय और राशि का डिटेल्स प्रदान करें
  • शिकायत वेरीफाई होने पर, रिफंड आपके फास्टैग अकाउंट में भेज दिया जाएगा
  • रिफंड आने में 20-30 दिन लग सकते हैं
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टोल टैक्स रिफंड पाने की प्रक्रिया - फोटो : Adobe Stock

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) में शिकायत दर्ज करें-

  • अगर एनएचएआई से भी समस्या का समाधान न हो, तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) में 18001201740 पर शिकायत करें
  • अपनी वाहन की जानकारी और ट्रांजैक्शन संख्या का डिटेल्स प्रदान करें
  • जानकारी वेरीफाई होने पर, आपको 15 वर्किंग डे के अंदर रिफंड मिल जाएगा
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