परिवार में किसी सदस्य का निधन होने के बाद भावनात्मक परेशानी के साथ कई जरूरी वित्तीय काम भी सामने आ सकते हैं। इनमें सबसे अहम सवाल यह होता है कि मृतक के बैंक खाते में जमा पैसे परिवार को कैसे मिलेंगे और इसके लिए बैंक में कौन-कौन से कागज जमा करने होंगे?
ऐसे मामलों में पैसा निकालने की प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि खाते में नॉमिनी दर्ज है या नहीं, और खाता किस तरह संचालित किया जा रहा था। तो चलिए जानते हैं मृत व्यक्ति के बैंक खाते से पैसे कैसे निकाले जा सकते हैं। आप आगे इससे जुड़े नियम के बारे में जान सकते हैं...
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मृत व्यक्ति के बैंक खाते के पैसे किसे मिलते हैं?
- फोटो : Adobe Stock
बैंक खाते में नॉमिनी है तो क्या प्रोसेस है?
- अगर मृतक ने बैंक खाते में किसी व्यक्ति को नॉमिनी बनाया है, तो पैसों के लिए क्लेम करना आसान हो सकता है
- इसमें सबसे पहले बैंक को खाताधारक के निधन की जानकारी देनी होती है
- इसके साथ आम तौर पर डेथ सर्टिफिकेट और नॉमिनी की पहचान से जुड़े दस्तावेज जमा करने होते हैं
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- ऐसे में बैंक नॉमिनी की पहचान और खाताधारक की मृत्यु की पुष्टि करने के बाद भुगतान की प्रक्रिया करता है
- हालांकि एक जरूरी बात समझना भी जरूरी है कि नॉमिनी को बैंक से पैसा मिलने का मतलब यह नहीं है कि वह रकम का अंतिम मालिक बन गया
- नियमों के तहत नॉमिनी पैसों को मृतक के कानूनी वारिसों की ओर से ट्रस्टी के रूप में प्राप्त करता है
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बैंक खाते में नॉमिनी नहीं है तो क्या होगा?
- अगर बैंक खाते में नॉमिनी दर्ज नहीं है, तो मामला कानूनी वारिसों के दावे के आधार पर आगे बढ़ता है
- ऐसी स्थिति में बैंक अपने नियम और लागू प्रक्रिया के अनुसार डेथ सर्टिफिकेट, पहचान और पते के दस्तावेज, दावेदार-कानूनी वारिस से जुड़े प्रमाण और क्लेम फॉर्म मांग सकता है
- पैसों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर बैंक अतिरिक्त दस्तावेज भी मांग सकता है
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- कुछ मामलों में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जैसे कानूनी दस्तावेज की जरूरत पड़ सकती है
- इसलिए नॉमिनी न होने पर सभी कानूनी वारिसों से जुड़े दस्तावेज पहले से तैयार रखना फायदेमंद हो सकता है