बाजार से कोई सामान खरीदते समय बिल पर लिखी एक लाइन अक्सर लोगों को परेशान कर देती है, ‘बिका हुआ माल वापस नहीं होगा।’ इसके बाद अगर घर पहुंचने पर सामान में खराबी निकल आए तो कई ग्राहक यही सोचकर चुप हो जाते हैं कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन हर स्थिति में ऐसा नहीं है। दुकानदार अपनी रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसी तय कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह उपभोक्ता के कानूनी अधिकार खत्म कर सकता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ग्राहकों को कई अधिकार देता है।
Consumer Rights: ‘बिका हुआ माल वापस नहीं होगा’ लिखकर दुकानदार आपको नहीं कर सकता परेशान! जानिए आपका असली अधिकार
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
Published by: दीक्षा पाठक
Updated Sat, 22 Aug 2026 09:28 AM IST
सार
Know Your Rights: दुकान पर लिखा ‘बिका हुआ माल वापस नहीं होगा’ देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। सामान खराब, दोषपूर्ण या वादे के मुताबिक नहीं मिलने पर उपभोक्ता के कानूनी अधिकार बने रहते हैं। जानिए किन मामलों में रिफंड, एक्सचेंज या दूसरी राहत मांगी जा सकती है।
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