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दिव्यांग पेंशन योजना: इस योजना से दिव्यांगों को मिलते हैं हर महीने एक हजार रुपये, जानें स्कीम की खास बातें

Fri, 04 Feb 2022 05:05 PM IST
ज्योति मेहरा यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: ज्योति मेहरा Updated Fri, 04 Feb 2022 05:05 PM IST
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Divyang Pension Yojana Know the benefits of this Scheme and who can take advantage of it
दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें? - फोटो : i stock

सरकार आर्थिक रूप से असमर्थ लोगों की सहायता करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चला रही है। इसी के साथ राज्य सरकार ने शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए भी दिव्यांग पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत आंशिक या पूर्ण रूप से विकलांग लोगों के लिए सरकार की ओर से हर माह 1000 रुपये की पेंशन मुहैया की जाती है। ये पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। जो लोग किसी दुर्घटनावश या अन्य किसी कारणों से अपने अंग खो चुके हैं, उन्हें सरकार पेंशन देती है। अगर आप इस योजना के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की है। आज हम आपको इस योजना के बारे में बताने जा रहा हैं। इस योजना में 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र वाला उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी आवेदन कर सकता है। वहीं उसकी न्यूनतम दिव्यांगता 40 फीसदी की होनी चाहिए।  

Divyang Pension Yojana Know the benefits of this Scheme and who can take advantage of it
दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें? - फोटो : i stock

कैसे करें आवेदन

  • यूपी दिव्यांग पेंशन योजना के आवेदन के लिए सबसे पहले सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट  https://sspy-up.gov.in/  पर जाना होगा। दिव्यांगजन द्वारा जन सुविधा केन्द्र/लोकवाणी/इन्टरनेट के माध्यम से sspy-up.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है। साथ ही ई-आवेदन की अपडेटेड स्थिति भी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं ई-पेमेंट के माध्यम से भुगतान की भी किया जा सकता है। 
Divyang Pension Yojana Know the benefits of this Scheme and who can take advantage of it
दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें? - फोटो : i stock

क्या है आय का मानक 

  • वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों जिन लोगों की आय में 46080 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 56460 रुपये  प्रति परिवार, प्रति-वर्ष हैं, वे लोग ही दिव्यांगजन अनुदान के पात्र होंगे। वहीं  जिले के प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण-पत्र ही अनुदान प्राप्त करने के लिए मान्य होगा।
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दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें? - फोटो : i stock

ध्यान में रखें ये बात

  • आवेदक वृद्धावस्था पेंशन, समाजवादी पेंशन, विधवा पेंशन अथवा ऐसी किसी योजना का लाभार्थी या राजकीय संस्थाओं/गृहों में निःशुल्क भरण पोषण पाने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। 
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दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें? - फोटो : i stock

आवेदन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज़

  • आवेदन करने के लिए आपको आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र की विधिवत प्रमाणित प्रतिलिपि की जरूरत होगी।
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