No PUCC No Fuel New Rules Details: ठंड आते ही हर साल दिल्ली में प्रदूषण की समस्या सामने आती हैं जिसकी वजह से सरकार से लेकर आम लोग तक परेशान रहते हैं। सरकार कई व्यवस्थाएं जरूर करती है, लेकिन प्रदूषण और बढ़ते AQI लेवल की वजह से दिक्कतें कम होने का नाम नहीं लेती।
इसलिए अब दिल्ली सरकार ने आज यानी 18 दिसंबर 2025 से एक नया नियम लागू किया है। इसके तहत ऐसी गाड़ियों को पेट्रोल पंप से पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा जिनका PUCC नहीं है। अगर आपकी गाड़ी का भी PUC सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको भी दिल्ली के पेट्रोल पंप से पेट्रोल-डीजल नहीं मिल पाएगा, लेकिन क्या ऐसे में वो गाड़ियां जब्त हो सकती हैं जिनकी PUCC नहीं है? चलिए नियम जानते हैं। घर से निकलने से पहले आप यहां इस बारे में विस्तार से जान सकते हैं...
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क्या बिना PUCC के दिल्ली में गाड़ी जब्त हो जाएगी?
- फोटो : AI
सवाल: इन लोगों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल
जवाब: दिल्ली में अगर आप बिना PUCC वाली गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप पर जाते हैं, तो आपको पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से ये फैसला दिल्ली सरकार द्वारा किया गया है। जान लीजिए ये नियम CNG वालों के लिए भी लागू है।
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क्या बिना PUCC के दिल्ली में गाड़ी जब्त हो जाएगी?
- फोटो : AdobeStock
सवाल: कैसे होगी गाड़ी की चेकिंग?
जवाब: अगर आप दिल्ली के पेट्रोल पंप पर आज से पेट्रोल, डीजल या सीएनजी लेने जाते हैं, तो आपकी गाड़ी का PUCC होना जरूरी है। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो कर्मचारी आपको तेल देने से मना कर देंगे। पंप पर ही आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे और PUCC होने पर ही पेट्रोल-डीजल दिया जाएगा।
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सवाल: नहीं है PUCC तो क्या गाड़ी जब्त हो जाएगी?
जवाब: अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आपकी गाड़ी की PUCC नहीं है, तो क्या आपकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी? तो ऐसे में गाड़ी जब्त होना जरूरी नहीं है। पर अगर आप बार-बार पंप पर बिना PUCC पेट्रोल-डीजल लेने जाते हैं या बिना PUCC वाहन चलाते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस आप पर नियमों के तहत कार्रवाई कर सकती है जिसमें चालान काटने से लेकर गाड़ी जब्त होने जैसे प्रावधान है।
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सवाल: क्या जुर्माना भी लग रहा है?
जवाब: पेट्रोल पंप पर ANPR कैमरों और कर्मचारियों द्वारा मैनुअल चैकिंग करके ये पहचान की जा रही है कि किस गाड़ी की PUCC है और किस वाहन की नहीं है। नियम तोड़ने वाले लोगों को वापस भेजा जा रहा है, लेकिन नियमों को तोड़ने वाले पर 20000 रुपये का चालान काटने का प्रावधान है।