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Delhi Lok Adalat Date: दिल्ली में कब लगेगी लोक अदालत? छूट के साथ करा सकते हैं चालान का सैटेलमेंट

Tue, 05 May 2026 04:59 PM IST
Sankalp Prakash Singh यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Sankalp Prakash Singh Updated Tue, 05 May 2026 04:59 PM IST
सार

दिल्ली में पेंडिंग ट्रैफिक चालानों से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। दिल्ली में जल्द लगने जा रही लोक अदालत में चालानों का आसान और सस्ता निपटारा किया जा सकेगा।

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Delhi Lok Adalat Date: Easy Traffic Challan Settlement Process Explained
दिल्ली लोक अदालत - फोटो : AI Generated

दिल्ली में जिन लोगों का ट्रैफिक चालान लंबित है उनके लिए एक बड़ी खबर है। 9 मई 2026 को दिल्ली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में जाकर आप अपने चालानों का निपटारा कम जुर्माने में या कुछ मामलों में छूट के साथ करवा सकते हैं। लोक अदालत ट्रैफिक चलानों से जुड़े विवादों को जल्दी और सरल तरीके से सुलझाने के लिए लगाई जाती है। लोक अदालत में ट्रैफिक चालानों से जुड़े मामलों को कानूनी और पारदर्शी ढंग से सुलझाया जाता है। ऐसे में यह मौका उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है जिनके चालान लंबे समय से लंबित हैं।

Delhi Lok Adalat Date: Easy Traffic Challan Settlement Process Explained
दिल्ली लोक अदालत - फोटो : Adobe Stock

इस लोक अदालत का आयोजन दिल्ली के प्रमुख जिला न्यायालयों में किया जाएगा। इनमें कड़कड़डूमा, साकेत, पटियाला हाउस, राउज एवेन्यू, द्वारका, रोहिणी और तीस हजारी कोर्ट शामिल हैं। लोक अदालत सुबह 10 बजे से शुरू होगी और शाम 4 बजे तक चलेगी। वाहन चालक अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी कोर्ट का चयन कर सकते हैं।

Delhi Lok Adalat Date: Easy Traffic Challan Settlement Process Explained
दिल्ली लोक अदालत - फोटो : Adobe Stock

लोक अदालत में शामिल होने के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। पंजीकरण प्रक्रिया 4 मई से शुरू हो चुकी है और 7 मई तक चलेगी। इच्छुक लोग दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। हर दिन सीमित संख्या में ही टोकन जारी किए जा रहे हैं। इस कारण समय रहते आवेदन करना काफी जरूरी है।

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Delhi Lok Adalat Date: Easy Traffic Challan Settlement Process Explained
दिल्ली लोक अदालत - फोटो : Freepik

रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद, आवेदकों को अपना चालान डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकालना है। इसके अलावा अपने टोकन नंबर वाला अपॉइंटमेंट लेटर भी साथ रखना होगा। अदालत में इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर सुनवाई होगी। इसके अलावा आपको कुछ जरूरी बातों को जान लेना चाहिए। 

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Delhi Lok Adalat Date: Easy Traffic Challan Settlement Process Explained
दिल्ली लोक अदालत - फोटो : Freepik

लोक अदालत में केवल छोटे ट्रैफिक उल्लंघनों से जुड़े चालानों का ही निपटारा किया जाएगा। इसमें हेलमेट न पहनना, सीट बेल्ट का उपयोग न करना, ओवरस्पीडिंग या सिग्नल तोड़ना जैसे मामले शामिल हैं। वहीं गंभीर मामलों जैसे शराब पीकर वाहन चलाना या हिट एंड रन जैसे मामलों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। 

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