जब भी हमें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता है, तो हमारे पास कई तरह के वाहनों से यात्रा करने का विकल्प मौजूद होता है। इनमें से कोई बस से, तो कोई ट्रेन को चुनता है। लेकिन बात जब एक शानदार सफर की होती है, तो लोग अपने वाहन से यात्रा करना ज्यादा पसंद करते हैं। दफ्तर जाना हो, स्कूल-कॉलेज जाना हो, किसी रिश्तेदार के वहां जाना हो या फिर किसी अन्य काम के लिए जाना हो। लोग ज्यादातर अपने वाहन से यात्रा करना ही पसंद करते हैं। लेकिन जब हम अपनी गाड़ी से सफर करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास गाड़ी के सभी दस्तावेजों के अलावा हमारा ड्राइविंग लाइसेंस भी होना अनिवार्य है, नहीं तो हमारा चालान कट सकता है। लेकिन अमूमन देखा जाता है कि लोगों के पास डीएल तो होता है, लेकिन वो एक्सपायर हो जाता है। ऐसे में वो समझ नहीं पाते हैं कि इसे कैसे रिन्यू करवाएं? अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो चलिए हम आपको इसका सरल तरीका बताते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
ध्यान दें: एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस रखने पर कट सकता है चालान, बचने के लिए ऐसे घर बैठे कराएं रिन्यू
डीएल को रिन्यू करवाने के लिए फॉलो करें ये प्रोसेस:-
स्टेप 1
अगर आपके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस है और वो एक्सपायर हो चुका है, तो आपको बिना परेशान हुए इसे रिन्यू करवाने के लिए सबसे पहले परिवहन सेवा की आधिकारिक वेबसाइट Parivahan.gov.in पर जाना है।
स्टेप 2
- जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, तो आपको यहां कई सारे ऑप्शन दिखेंगे। इसमें से आपको 'लाइसेंस रिन्यू' वाला विकल्प चुनना है।
स्टेप 3
- इसके बाद आपके सामने एक आवेदन पत्र आएगा, जिसे आपको डीएल को रिन्यू करवाने के लिए भरना है। इस पत्र में आपको अपना पूरा नाम, ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, मोबाइल नंबर जैसी कई अन्य जरूरी जानकारियां भरनी है।
स्टेप 4
- जानकारियां भरने के बाद आपको अपने सभी जरूरी दस्तावेज यहां अपलोड करने हैं। इसमें आपको अपना एड्रेस प्रूफ, सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो और अपने डिजिटली साइन भी यहां अपलोड करने हैं।