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Electric Vehicle Rule: क्या नाबालिग बच्चे चला सकते हैं इलेक्ट्रिक कार या स्कूटी? जानें क्या है इसका नियम

Sun, 27 Apr 2025 12:04 PM IST
शिखर बरनवाल यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिखर बरनवाल Updated Sun, 27 Apr 2025 12:04 PM IST
सार

Electric Vehicle: भारत में सड़क सुरक्षा और वाहन चालन को लेकर सख्त नियम हैं, खासकर नाबालिगों के लिए। इलेक्ट्रिक कारों के बढ़ते चलन के साथ कई लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या नाबालिग बच्चे इलेक्ट्रिक कार चला सकते हैं। आइए जानते हैं।

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Can minor children drive electric cars or scooters Know the answer
बीजली से चलने वाली गाड़ी - फोटो : Adobe Stock

Electric Vehicle Rule: पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों और पर्यावरण संरक्षण की चिंताओं के बीच, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) का चलन तेजी से बढ़ रहा है। अब सड़कों पर इलेक्ट्रिक कारें भी बड़ी संख्या में दिखने लगी हैं। अक्सर लोग मानते हैं कि इलेक्ट्रिक कारों को चलाना आसान होता है। इतना ही नहीं इलेक्ट्रिक कारें  प्रदूषण मुक्त भी होती हैं।



मगर बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या इन वाहनों को चलाने के नियम पेट्रोल-डीजल कारों से अलग हैं? खासकर यह सवाल उठता है कि क्या 18 साल से कम उम्र के नाबालिग बच्चे इलेक्ट्रिक कार चला सकते हैं? आइए इस लेख में इसी के बारे में विस्तार से जानते हैं।

भारत में किसी भी मोटर वाहन को सार्वजनिक सड़क पर चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस का होना अनिवार्य है। नियम के अनुसार 18 साल के कम उम्र के नाबालिग बच्चे कोई भी इलेक्ट्रिक कार नहीं चला सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर चलाने के लिए नियम थोड़े अलग हैं।

Can minor children drive electric cars or scooters Know the answer
बीजली से चलने वाली गाड़ी - फोटो : Adobe Stock

16 साल की उम्र में आप बिना गियर वाले 50cc तक की इंजन क्षमता वाले दोपहिया वाहन (जैसे कुछ हल्के स्कूटर या मोपेड) चलाने के लिए 'लर्नर लाइसेंस' प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रहे, यह लाइसेंस केवल विशेष प्रकार के दोपहिया वाहनों के लिए है।

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बीजली से चलने वाली गाड़ी - फोटो : Adobe Stock

18 साल की उम्र पूरी करने के बाद ही आप गियर वाले दोपहिया वाहन और 'लाइट मोटर व्हीकल' (LMV) यानी हल्के मोटर वाहन (जिसमें कार शामिल हैं) चलाने के लिए लर्निंग लाइसेंस और उसके बाद स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं कमर्शियल वाहन चलाने के लिए न्यूनतम आयु 20 साल है।



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बीजली से चलने वाली गाड़ी - फोटो : Adobe Stock

इलेक्ट्रिक कार और ड्राइविंग लाइसेंस का नियम-
यह जानना बेहद जरूरी है कि भारतीय मोटर वाहन कानून के तहत, इलेक्ट्रिक कार को भी एक 'मोटर वाहन' के रूप में ही गिना जाता है। कार चाहे पेट्रोल से चले, डीजल से, CNG से या बिजली से, सार्वजनिक सड़क पर उसे चलाने के लिए वैध 'लाइट मोटर व्हीकल' (LMV) ड्राइविंग लाइसेंस का होना अनिवार्य है। इलेक्ट्रिक होने से उसकी कैटेगरी या लाइसेंस की आवश्यकता नहीं बदलती है।

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बीजली से चलने वाली गाड़ी - फोटो : Adobe Stock

तो, क्या नाबालिग बच्चे इलेक्ट्रिक कार चला सकते हैं?
सीधा और स्पष्ट जवाब है- नहीं। 18 साल से कम उम्र का कोई भी नाबालिग बच्चा कानूनी तौर पर भारत में सार्वजनिक सड़क पर इलेक्ट्रिक कार नहीं चला सकता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि 18 साल से कम उम्र में वे कार (LMV) चलाने के लिए आवश्यक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के पात्र नहीं होते हैं। भले ही इलेक्ट्रिक कार चलाने में आसान लग सकती है, लेकिन यह अभी भी एक शक्तिशाली मोटर वाहन है जिसके लिए सड़क नियमों और सुरक्षा मानकों की पूरी समझ होना आवश्यक है, जो कानूनन 18 वर्ष की आयु के बाद ही माना जाता है।

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