आज हम में से अधिकतर लोग बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। नौकरी से हमारी जो भी आमदनी होती है। वह सब पैसा हमारे बैंक में जमा होता रहता है। इसके अलावा बैंक में जमा हमारे पैसों पर ब्याज भी मिलता है। कई लोग अपने पैसों पर अधिक रिटर्न पाने के लिए उसे बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करवा देते हैं। ऐसे में बैंक आपके पैसों की सेफ्टी के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प है। कई मर्तबा बैंक खाताधारक की दुर्घटनावश या किसी दूसरे कारण से मृत्यु हो जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि बैंक खाताधारक की मृत्यु होने के बाद उसके पैसों का क्या होता है? उसका मालिकाना अधिकार किसके पास जाता है? अगर आपको इन सवालों के उत्तर नहीं पता हैं, तो आज हम आपको इन्हीं के बारे में बताने वाले हैं। हम जानेंगे कि खाताधारक की मृत्यु के बाद उसके पैसों के मालिकाना हक को लेकर आरबीआई के क्या नियम हैं? आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से -
जानना जरूरी: आखिर खाताधारक की मृत्यु के बाद बैंक में जमा पैसों पर किसका होता है अधिकार, जानें क्या है नियम
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संकल्प सिंह
Updated Sat, 30 Apr 2022 11:54 AM IST
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