Airlines Passengers Rights: आप जब भी हवाई यात्रा का प्लान करते हैं तो आपको इसके लिए टिकट खरीदना होता है और ये टिकट कोई सस्ता टिकट नहीं होता, क्योंकि इसके लिए आपको बस और ट्रेन के टिकट से काफी ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं। ऐसे में जाहिर है कि यात्रियों को सुविधा भी वैसी ही मिले जैसे उन्होंने पैसे दिए हैं, क्योंकि यात्री पैसे ही इस बात के देते हैं।
Passengers Rights: हवाई यात्रा करने वाले जरूर जान लें ये 3 काम की बातें, नंबर तीन वाली तो है सबसे जरूरी
Airlines Passengers Ke Adhikar: अगर आप भी हवाई यात्रा करते हैं या करने वाले हैं तो आपके लिए कुछ बातें जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये आपके अधिकारी होते हैं।
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जरूर जान लें अपने ये 3 अधिकार:-
लगेज से जुड़ा नियम
- अगर आप हवाई यात्रा कर रहे हैं या करने वाले हैं तो आपके सामान को बोर्डिंग पास देते समय आपसे ले लिया जाता है। इसके बाद अलग से कन्वेयर बेल्ट के जरिए और वाहन की मदद से इसे फ्लाइट के लगेज रखने वाले स्टोरेज में रखा जाता है। इस दौरान आपके लगेज को कई बार चढ़ाया और उतारा भी जाता है।
- कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें लोगों के लगेज टूट जाते हैं या उन्हें नुकसान पहुंचता है जिसके कारण उनके अंदर रखा सामान भी टूट या खराब हो जाता है। इसलिए आपको करना ये है कि पहले ही अपने लगेज के कुछ फोटो क्लिक कर लेने हैं या आप वीडियो भी बना सकते हैं। इसके बाद अगर आपका लगेज क्षतिग्रस्त होता है तो आप उन फोटोज या वीडियो को दिखाकर मुआवजा ले सकते हैं, क्योंकि ये आपका अधिकार होता है।
लाइनों और भीड़ से बच सकते हैं
- एयरपोर्ट पर लोग लंबी-लंबी लाइनों में लग जाते हैं, क्योंकि यात्रियों को डिजी यात्रा एप के बारे में नहीं पता होता है। ये एक ऐसी एप है जो आपको एंट्री करने से लेकर चेक इन करने और सिक्योरिटी तक आसानी से पुहंचा सकती है, क्योंकि डिजी यात्रा वाली लाइन अलग होती है और इनमें भीड़ भी कम होती है। इसलिए आप डिजी यात्रा एप का इस्तेमाल करके आधे से भी कम समय में फ्लाइट तक पहुंच सकते हैं।
सीट न मिलने पर मुआवजा ले सकते हैं आप
- कई बार जब हम किसी फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं, लेकिन हमें उसमें सीट नहीं मिलती है और एयरलाइन वाले कहते हैं कि हम आपको दूसरी फ्लाइट में सीट दे देते हैं तो ऐसे में आप फ्लाइट वालों से टिकट के पूरे पैसे रिफंड मांग सकते हैं और इसका मुआवजा भी ले सकते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक, एयरलाइन को यात्री को मुआवजा भी देना होता है जो होता है बेसिक फेयर का 400 प्रतिशत+फ्यूल चार्ज। इसमें आपको अधिकतम 20 हजार रुपये तक मिल सकते हैं।