पेटीएम, फोनपे जैसे वॉलेट इस्तेमाल करते हैं तो RBI की इस चिट्ठी को जरूर पढ़ें

आपमें से अधिकतर लोग डिजिटल वॉलेट जैसे फोनपे, अमेजॉन पे, पेटीएम और मोबिक्विक जैसे ऐप का इस्तेमाल करते होंगे। आप ही में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके वॉलेट से कई बार पैसे गायब हो गए और तमाम शिकायत करने के बाद भी उन्हें पैसे वापस नहीं मिले। आपलोगों की इसी समस्या को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नई गाइडलाइन जारी की है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

आरबीआई की नई गाइडलाइन के मुताबिक मोबाइल वॉलेट की सुविधा देने वाली सभी कंपनियों को शिकायत के लिए एसएमएस अलर्ट, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी जारी करनी होगी।

सभी मोबाइल वॉलेट यूजर्स को किसी भी प्रकार के ट्रांजेक्शन के लिए SMS अलर्ट एक्टिव करना अनिवार्य होगा। ऐसे में मोबाइल वॉलेट कंपनियों की भी जिम्मेदारी है कि वे अपने ग्राहकों से मोबाइल नंबर और ई-आईडी लें और उस पर ट्रांजेक्शन की जानकारी दें।