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India-Pak Tension: हनुमानगढ़ में अनिवार्य ब्लैकआउट लागू, हर रात 7 बजे से सुबह तक बंद रहेंगे सभी लाइट स्रोत

Sat, 10 May 2025 06:10 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हनुमानगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हनुमानगढ़ Published by: हिमांशु प्रियदर्शी Updated Sat, 10 May 2025 06:10 PM IST
सार

India-Pak Tension: बाजार, होटल, मॉल, मैरिज पैलेस, कॉम्प्लेक्स आदि को शाम सात बजे तक बंद कर सभी नागरिकों को अपने घरों में सुरक्षित पहुंचने का निर्देश दिया गया है। प्रतिष्ठानों के मालिक यह सुनिश्चित करें कि बाहरी लाइट, सीसीटीवी कैमरों की लाइट आदि भी बंद की जाए।

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India-Pak Tension: Mandatory blackout imposed in Hanumangarh, all light sources will be closed every night
रात सात बजे से सूर्योदय तक रहेगा अनिवार्य ब्लैकआउट - फोटो : AI Image- Freepik

भारत-पाक सीमा पर तनावपूर्ण हालातों को देखते हुए हनुमानगढ़ जिला प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर सख्त अनिवार्य ब्लैकआउट आदेश जारी किए हैं। जिला कलेक्टर एवं नागरिक सुरक्षा नियंत्रक काना राम ने नागरिक सुरक्षा नियम 1993 की धारा 2 के तहत 10 मई 2025 से प्रतिदिन रात सात बजे से सूर्योदय तक ब्लैकआउट लागू करने का निर्देश दिया है। इस अवधि के दौरान जिले के सभी निजी, सार्वजनिक और वाणिज्यिक भवनों की भीतरी व बाहरी रोशनी पूर्णतः बंद रखनी होगी। अगर रोशनी की आवश्यकता हो तो उसे इस प्रकार रखा जाए कि प्रकाश बाहर न जाए।



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India-Pak Tension: Mandatory blackout imposed in Hanumangarh, all light sources will be closed every night
जरूरत पड़ने पर लाइट की ऐसी व्यवस्था करें कि रोशनी बाहर न जाए - फोटो : AI Image- Freepik

प्रतिष्ठान सात बजे से पहले बंद करें
बाजार, होटल, मॉल, मैरिज पैलेस, कॉम्प्लेक्स आदि को शाम सात बजे तक बंद कर सभी नागरिकों को अपने घरों में सुरक्षित पहुंचने का निर्देश दिया गया है। प्रतिष्ठानों के मालिक यह सुनिश्चित करें कि बाहरी लाइट, सीसीटीवी कैमरों की लाइट आदि भी बंद की जाए। अगर ब्लैकआउट सायरन बजता है, तो गति कर रहे वाहन या व्यक्ति भी तुरंत जहां हैं, वहीं रुक जाएं और वाहनों की हेडलाइट तुरंत बंद कर दें।


 

India-Pak Tension: Mandatory blackout imposed in Hanumangarh, all light sources will be closed every night
सीसीटीवी कैमरों की भी लाइट बंद करने के निर्देश - फोटो : AI Image- Freepik

ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर भी नियंत्रण
इस अवधि में केवल अलर्ट सूचना संप्रेषण के लिए प्रयुक्त ध्वनि विस्तारक यंत्रों को ही अनुमति दी गई है। अन्य किसी भी प्रकार की ध्वनि प्रणाली पर प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि में डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

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इन सेवाओं को रहेगी सशर्त छूट
आवश्यक सेवाओं को रोशनी के लिए इस प्रतिबंध से सशर्त छूट दी गई है, बशर्ते उनकी रोशनी बाहर से दिखाई न दे। सरकारी व निजी अस्पताल, मेडिकल सेवाएं और एंबुलेंस, पुलिस, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा व अग्निशमन विभाग, बिजली, जलापूर्ति, संचार सेवाएं एवं जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित आपातकालीन ड्यूटी वाले कर्मचारी को छूट दी गई है।
 
 

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India-Pak Tension: Mandatory blackout imposed in Hanumangarh, all light sources will be closed every night
ब्लैकआउट का हवाई दृश्य - फोटो : AI Image- Freepik

आदेश की अवहेलना पर सख्त कार्रवाई
जिला कलेक्टर काना राम ने स्पष्ट किया कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 और भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश जनहित और नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

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