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काम की बात: अगर खाते से कट जाए पैसा और ATM से भी न निकले, तो जानिए क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में

Wed, 29 Sep 2021 11:40 AM IST
संकल्प सिंह लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संकल्प सिंह Updated Wed, 29 Sep 2021 11:40 AM IST
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If money is deducted from the account and does not come out from ATM find out what to do in such situation
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock

अक्सर कई मर्तबा एटीएम से पैसों को निकालते वक्त हमारे पैसे भी कट जाते हैं और वह मशीन से बाहर भी नहीं निकलता है। ऐसी स्थिति में कई बार लोग परेशान हो जाते हैं। इसी सिलसिले में आज हम आपको बताने वाले हैं कि इन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? अमूमन ऐसा तब होता है जब बैंक में या तो तकनीकी समस्या आती है या फिर कोई अन्य खराबी देखने को मिलती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा होने पर बैंक अपनी इस तकनीकी समस्याओं का खुद से संज्ञान लेकर उसे जल्द से जल्द दूर करने का काम करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार जो पैसे ग्राहकों के खाते से कटते हैं उन्हें बैकों को एक तय समय सीमा के भीतर उनके अकाउंट में क्रेडिट करना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसको लेकर एक खास गाइडलाइन भी जारी कर रखा है। उसके मुताबिक अगर बैंक तय समय सीमा के भीतर पैसों को ग्राहकों के अकाउंट में क्रेडिट नहीं करता है, तो उससे जुर्माने के पैसों को लेकर ग्राहकों को दिया जाएगा।

If money is deducted from the account and does not come out from ATM find out what to do in such situation
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock

भारतीय रिजर्व बैंक के इस नियम के मुताबिक डेबिट किए हुए पैसों को पांच कार्य दिवस के भीतर ग्राहकों के खातों में क्रेडिट करना होता है। यदि कोई बैंक ग्राहकों के इन पैसों को पांच दिन के भीतर नहीं लौटाता है तो उस बैंक पर प्रतिदिन हुई देरी पर 100 रुपये का जुर्माना लगेगा। 

If money is deducted from the account and does not come out from ATM find out what to do in such situation
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : pixabay

एटीएम से पैसों को निकालते वक्त यदि आपका ट्रांजेक्शन बीच में ही रुक गया है और पैसे नहीं निकले हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने बैंक बैलेंस की जानकारी तुरंत लेनी चाहिए। यदि आपका पैसा कट गया है और वह एटीएम से भी नहीं निकला है, तो पांच दिनों के भीतर में वह आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। 

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If money is deducted from the account and does not come out from ATM find out what to do in such situation
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock

यदि पांच कार्य दिवस के बाद भी आपके पैसे बैंक अकाउंट में नहीं आते हैं, तो ऐसे में आपको ट्रांजेक्शन फेल होने की शिकायत बैंक में करनी होगा। आरबीआई के मुताबिक ऐसी स्थिति में बैंक स्वतः संज्ञान लेकर ग्राहकों के पैसे उनके अकाउंट में भेजेगा। यदि आपके कटे हुए पैसे 30 दिन के भीतर भी खाते में नहीं आते हैं, तो आप इसकी कंप्लेन, शिकायत निवारण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से कर सकते हैं।

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