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सरकारी नौकरियां अब इस नए नियम के साथ मिलेगी, बंपर भर्ती होने वाली है...तैयारी में जुट जाएं

Thu, 05 Jul 2018 09:57 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 05 Jul 2018 09:57 AM IST
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chandigarh, government recruitment rules changed in haryana
कॉलेज स्टूडेंट्स - फोटो : अमर उजाला
सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती को लेकर एक नियम बदला गया है। अब नई शर्त के साथ ही नौकरी मिलेगी, भर्ती होने वाली है तो तैयारी में जुट जाएं। युवाओं को नौकरी पाने का सुनहरा मौका मिलने वाला है। बड़े पैमाने पर बंपर नौकरियां निकलेंगी।
chandigarh, government recruitment rules changed in haryana
कॉलेज स्टूडेंट्स - फोटो : अमर उजाला
दरअसल, हरियाणा में बड़े पैमाने पर ग्रुप डी की भर्तियां होने वाली हैं। सरकार वर्टिकल और हॉरिजोंटल आरक्षण देते हुए भर्ती अभियान चलाएगी। इसके लिए सरकार ने सभी विभागों को कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाने वाली मांग के संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, बोर्डों के मुख्य प्रशासक व प्रबंध निदेशकों, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, राज्य के मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को इस संबंध में पत्र भेज दिया है।
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कॉलेज स्टूडेंट्स - फोटो : अमर उजाला
ग्रुप-डी पदों की भर्ती के लिए नए निर्देशों के अनुसार ही सभी विभाग आयोग को अपनी मांग भेजेंगे। ऐसे मिलेगा वर्टिकल आरक्षण- मान लीजिए कि किसी काडर में 100 पद हैं, तो उसमें एससी, बीसीए और बीसीबी श्रेणी के लिए 20, 16 और 11 प्रतिशत आरक्षण होगा। यदि कुल 69 पद हैं, तो वहां 13 पद एससी श्रेणी के लिए आरक्षित होंगे। जबकि बीसीए और बीसीबी के लिए रोस्टर प्वाइंट के अनुसार 11 व 7 पदों की गणना होगी।
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कॉलेज स्टूडेंट्स - फोटो : अमर उजाला
हॉरिजोंटल आरक्षण का यह रहेगा पैमाना
हॉरिजोंटल आरक्षण में ईएसएम, ईएसपी, पीडब्लयूडी, स्वतंत्रता सेनानी की श्रेणियां हैं। उन्होंने बताया कि हॉरिजोंटल आरक्षण में ईएसएम श्रेणी है, जिसे आगे सामान्य व अनारक्षित के लिए 7 प्रतिशत, एससी के लिए 2 प्रतिशत, बीसीए के लिए 2 प्रतिशत और बीसीबी के लिए 3 प्रतिशत में बांटा गया है। ईएसएम के लिए रोस्टर प्वाइंट उपलब्ध हैं। हॉरिजोंटल आरक्षण संबंधित वर्टिकल आरक्षण का भाग है, जिसमें साफ कहा गया है कि यह अभिभावकों की श्रेणी में शामिल है और किसी भी प्रकार से इसे वर्टिकल आरक्षण के तौर पर लिया नहीं जा सकता।
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कॉलेज स्टूडेंट्स - फोटो : amar ujala
यदि कोई ईएसएम आवेदक बिना किसी छूट के मैरिट पर चयनित होता है तो उसे रोस्टर प्वाइंट के हॉरिजोंटल आरक्षण के तहत लिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर इस श्रेणी में एससी के लिए 20 पद आरक्षित हैं, जिसमें ईएसएम (एससी) के लिए दो पद होंगे जबकि ईएसएम (एससी) का एक पद मैरिट के आधार पर चयनित होगा, तब एक आवेदक का नाम मैरिट सूची के एससी उम्मीदवार की श्रेणी से हटाया जाएगा और ईएसएम (एससी) में जोड़ा जाएगा। यदि उपयुक्त ईएसएम उम्मीदवार नहीं मिलता है तो ईएसएम के आश्रितों पर विचार किया जाएगा।

 
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