आमिर खान की तीसरी शादी के खिलाफ जारी हुआ फतवा, बार-बार शादी करने और तलाक देने पर मौलाना ने कही ऐसी बात
Fatwa Against Aamir Khan: आमिर खान अपनी तीसरी शादी को लेकर चर्चा में हैं। उनकी शादी को लेकर पहले भाजपा और शिवसेना के नेता ने बयानबाजी की। इसके बाद अब उनके खिलाफ फतवा जारी किया गया है।
एएनआई के मुताबिक फतवे में कहा गया है कि आमिर की गौरी से शादी शरिया के खिलाफ है क्योंकि वह गैर-मुस्लिम हैं। मौलाना इफ्राहिम हुसैन ने दावा किया कि इस्लामिक कानून की उनकी समझ के अनुसार, एक मुस्लिम पुरुष किसी गैर-मुस्लिम महिला से तब तक शादी नहीं कर सकता जब तक वह इस्लाम न अपना ले।
मुफ्ती का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह आमिर की शादी की आलोचना कर रहे हैं। मौलाना इफ्राहिम हुसैन ने कहा 'मुस्लिम मर्द के लिए, ईमान वालों के लिए, गैर-मुस्लिम से शादी करना हराम है।' उन्होंने आगे दावा किया कि जो मुसलमान गैर-मुस्लिम महिलाओं से शादी करते हैं, वे गुनाह कर रहे हैं और ऐसी शादियों को हराम माना जाता है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे लोग अपने कामों को गुनाह नहीं मानते हैं, तो आखिरकार उन्हें अल्लाह को जवाब देना होगा।
मौलाना ने आगे कहा कि बार-बार शादी करना, तलाक देना और फिर शादी करना, सही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति शादी की जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा सकता है, तो उसे किसी दूसरी महिला से शादी नहीं करनी चाहिए।
आमिर का जिक्र करते हुए मौलाना ने कहा, 'यह सवाल फिल्म एक्टर आमिर खान के बारे में है। उन्होंने हाल ही में एक गैर-मुस्लिम महिला से तीसरी शादी की है। इस सिलसिले में हमने समाज में विरोध-प्रदर्शन भी देखे हैं।'