अगर आप भी इन पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो जान लीजिए कि अब यहां नियम बदल गए है।
मेडिकल कालेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के मानक बदलेंगे। आयु सीमा में बदलाव करने और आरक्षित वर्ग को लाभ देने को लेकर सहमति बन गई है। अगर कोई तकनीकी अड़चन नहीं आई तो एक सप्ताह में चिकित्सा-शिक्षा विभाग संशोधित और नया अधियाचन (डिमांड) चिकित्सा-शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भेज देगा।
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परीक्षा तैयारी
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तीनों सरकारी मेडिकल कालेजों में फैकल्टी की कमी बनी हुई है। इसके अलावा अल्मोड़ा मेडिकल कालेज भी खुलना है, जिसके मद्देनजर शासन ने चिकित्सा-शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को अधियाचन संबंधी पत्र भेजा था।
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परीक्षा तैयारी
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इसमें असिस्टेंट प्रोफेसरों की अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष रखी गई थी। इसके अलावा आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट मिलती है, उसे भी खत्म कर दिया था। जबकि उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली-2014 बनी थी, उसमें आयु सीमा 45 वर्ष थी।
मामले ने तूल पकड़ा तो चिकित्सा- शिक्षा विभाग ने संशोधन की बात कही और प्रक्रिया को स्थगित कर दिया। बहरहाल, अब शासन ने कार्मिक समेत अन्य विभागों से मामले पर सुझाव लेने के बाद बदलाव करने का फैसला कर लिया है।
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