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सागर हत्याकांड: जिस फ्लैट पर झगड़ा, वह इस महिला के नाम, फिर क्यों भाग रहा सुशील पहलवान?
Wed, 19 May 2021 10:47 AM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: शाहरुख खान
Updated Wed, 19 May 2021 10:47 AM IST
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सुशील कुमार
- फोटो : सोशल मीडिया
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अदालत ने पहलवान सागर की हत्या के मामले में फरार ओलंपिक पदक विजेता सुशील पहलवान की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि आरोपी पर गंभीर आरोप है और मामले में फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी करनी है। रोहिणी अदालत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जगदीश कुमार ने बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष के तर्क सुनने के बाद अपने फैसले में कहा कि आरोप की गंभीरता व पेश साक्ष्यों से स्पष्ट है कि आरोपी वर्तमान में अग्रिम जमानत पाने का हकदार नहीं है। अदालत ने अभियोजन पक्ष के उस तर्क को स्वीकार कर लिया कि आरोपी के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है और वह मृतक व उसके साथियों की पिटाई करता नजर आ रहा है। अदालत ने कहा कि पूरे मामले के तथ्य सामने लाने के लिए आरोपी से पूछताछ जरूरी है। इसके अलावा मामले में फरार अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करना है और मामले की जांच जारी है ऐसे में वे जमानत आवेदन को खारिज करते है। इससे पूर्व बचाव पक्ष की और से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्घार्थ लूथरा ने अदालत को बताया कि उनका मुवक्किव किसी भी व्यक्तिगत स्पर्द्घा में दो पदक जीतने वाला एक मात्र भारतीय है।
सुशील कुमार
- फोटो : AmarUjala
उनके मुवक्किल को हत्या के इस मामले में फंसाया जा रहा है। वह निर्दोष है और सभी आरोप झूठे व बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि यह सब उनके मुवक्किल की प्रतिष्ठा नष्ट करने व उसे प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने सुशील का पासपोर्ट भी जब्त करने पर सवाल उठाया।
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उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पुलिस ने वाहन, हथियार और डंडे समेत सभी चीजें बरामद कर ली हैं। वहीं पुलिस की और से पेश वरिष्ठ सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहाकि इस बात के पूरे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मौजूद है कि आरोपी सुशील स्टिक से हमला कर रहा है।
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इसके अलावा आरोपी मृतक को गन के बल पर छत्रसाल पार्किंग में लाया, उन्होंने कहा कि छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में सुशील के अलावा सोनू, सागर धनकड़, अमित भी उसके साथ थे। सुशील को पता है कि सोनू हिस्ट्रीशीटर है और वह काला जेथरिया गिरोह का सदस्य है और कई आपराधिक मामलों में लिप्त है।
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सुशील कुमार
उन्होंने कहा कि जिस फ्लैट को खाली करवाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया वह याची की पत्नी के नाम पर है। दो माह का किराया न मिलने पर इस घटना को अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के अलावा इनाम भी घोषित किया गया है और वह यदि निर्दोष है तो फरार क्यों है। इसके अलावा उसके विदेश भागने की संभावना के तहत पासपोर्ट को सीज किया गया है।