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पूरा देश मना रहा था दिवाली और ये परिवार बरसा रहा था गोलियां, वीडियो हुआ वायरल

Wed, 14 Nov 2018 05:12 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नोएडा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नोएडा Updated Wed, 14 Nov 2018 05:12 PM IST
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businessman family fire in air on diwali night as firecrackers were ban video goes viral case filed
- फोटो : अमर उजाला

दिवाली पर प्रदूषण के कारण सामान्य पटाखों पर रोक लगने के कारण लाइसेंसी पिस्टल से छत पर गोलियां चलाने वाले व्यापारी के खिलाफ नोएडा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। व्यापारी ने दिवाली की रात अपने परिवार के साथ छत पर कई गोलियां चलाई थीं और इसका वीडियो बनाकर फेसबुक पर अपलोड किया था। इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

businessman family fire in air on diwali night as firecrackers were ban video goes viral case filed
- फोटो : अमर उजाला

कोतवाली सेक्टर-20 पुलिस ने व्यापारी के खिलाफ शस्त्र लाइसेंस अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। कोतवाली सेक्टर-20 के प्रभारी निरीक्षक मनोज पंत ने बताया कि हरौला में रहने वाले मनोज जैन थोक कारोबारी हैं। मनोज के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इनमें दिवाली की रात वह छत पर एक चारपाई पर बैठे हैं। उनके पास एक पिस्टल और एक रिवॉल्वर हैं। पिस्टल लेकर पहले वह फायरिंग करते हैं। इसके बाद अपने घर के दो बच्चों को भी फायरिंग करने के लिए बुलाते हैं।

businessman family fire in air on diwali night as firecrackers were ban video goes viral case filed
- फोटो : अमर उजाला

दोनों बारी-बारी से फायरिंग करते हैं। यही नहीं, घर की महिला सदस्य से भी फायरिंग कराते हैं। इस वीडियो के आधार पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। कारोबारी के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कराने के लिए जिलाधिकारी को जल्द ही पत्र भेजा जाएगा।

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businessman family fire in air on diwali night as firecrackers were ban video goes viral case filed
- फोटो : अमर उजाला

उधर, मनोज जैन ने इससे जुड़े सात वीडियो व फोटो फेसबुक पर डाले हैं। इन पर लिखा है कि प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाने के लिए उन्होंने खुद फायरिंग की और घरवालों व पत्नी से भी फायरिंग कराई। बताया गया है कि घर की छत पर फायरिंग से आसपास रहने वाले लोग सहम गए थे।

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छह माह की सजा का है प्रावधान
कोतवाली सेक्टर-20 के  प्रभारी निरीक्षक मनोज पंत ने बताया कि कारोबारी के खिलाफ शस्त्र लाइसेंस का दुरुपयोग करने का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। प्रदूषण रहित दिवाली के नाम पर उन्होंने शस्त्र अधिनियम की शर्तों का उल्लंघन किया है। इसके लिए शस्त्र लाइसेंस धारक को छह माह की सजा या दो हजार रुपये जुर्माने की सजा का प्रावधान है।

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