सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगले खाली करने के आदेश का असर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों पर नहीं पड़ेगा। जानिए क्या है वजह?
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Supreme Court hearing on Saturday
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दो महीने के भीतर अपना सरकारी आवास खाली करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अपना बंगला खाली नहीं करेंगे। इस समय उत्तराखंड में पांच पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी बंगले में रह रहे हैं।
गौरतलब है कि यूपी सरकार द्वारा पू्र्व मुख्यमंत्रियों को बंगला दिये जाने के नोटिफिकेशन जारी किया गया था। जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में यूपी सरकार के नोटिफिकेशन को नियमों के विरुद्ध बताते हुए नोटिफिकेशन रद्द करने का अनुरोध किया गया था।
याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन रद्द करते हुए मायावती, मुलायम सिंह यादव और अन्य चार पूर्व मुख्यमंत्रियों को दो महीने में बंगले खाली करने को कहा है। साथ ही कोर्ट इस तरह से कब्जा जमाए सभी नेताओं को बंगला खाली करने को कहा है।
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पूर्व सीएम खंडूरी
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ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर सभी राज्यों पर भी पड़ता है। लेकिन उत्तराखंड में इसका असर नहीं पड़ेगा। इसकी वजह है उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाया गया एक एक्ट।