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सोशल साइट पर इन मैसेजेस को लाइक-शेयर करने पर हो सकती है जेल!

Wed, 16 Nov 2016 08:27 AM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून Updated Wed, 16 Nov 2016 08:27 AM IST
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social sites message can take you into jail
जेल में माेबाइल - फोटो : Desk

सोशल साइट्स पर जाने अंजाने में की गई गलती आपको सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। इससे बचने के लिए इन बातों ख्याल जरूर रखें।


 

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सोशल साइट फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्स एप पर चल रहे संदेशों को लाइक और टिप्पणी करने से पहले एक बार जरूर सोच लें, क्योंकि यह जल्दबाजी आपके लिए मुसीबत बन सकती है।
 

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कापी पेस्ट फार्मूले का उपयोग कर भ्रामक संदेशों को शेयर करने से लोग नहीं हिचकिचा रहे हैं।
 

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस में 66 ए आईटी एक्ट का प्रयोग तो बंद हो गया है, लेकिन एक्ट के दूसरे प्रावधानों में पुलिस को कार्रवाई का अधिकार है।
 

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हरीश रावत - फोटो : पीटीआई

प्रतिबंध किए गए पांच सौ और एक हजार रुपये के नोट को बदलवाने के मामले में देहरादून में सीएम आवास से थैलों में नोट निकालने के भ्रामक प्रचार में कार्रवाई ताजा उदाहरण है। हालांकि पुलिस ने आईटी एक्ट के बजाए आईपीसी की धारा 505 के तहत मामला दर्ज किया है।
 

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