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फूलनदेवी के हत्यारोपी शेर सिंह राणा को मिली जमानत, 13 साल बाद आएगा बाहर

Sun, 23 Oct 2016 12:14 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली/रुड़की
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली/रुड़की Updated Sun, 23 Oct 2016 12:14 AM IST
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phoolan devi murder accused sher singh rana got bail.
शेर सिंह राणा - फोटो : file photo

सांसद फूलनदेवी हत्या मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे शेर सिंह राणा को दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी। इस मामले में राणा पिछले 13 साल से जेल में था।

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फूलनदेवी - फोटो : file photo

फूलन देवी की उनके सरकारी आवास के बाहर 25 जुलाई 2001 में गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। जस्टिस गीता मित्तल व जस्टिस पीएस तेजी की खंडपीठ ने शेर सिंह राणा को शुक्रवार को जमानत दे दी। कोर्ट ने उसे 50 हजार के निजी मुचलके व इतनी ही राशि के दो जमानती पर जमानत दी है।

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शेर सिंह राणा - फोटो : file photo

जिला अदालत ने 14 अगस्त 2014 को शेर सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। जिला अदालत के फैसले को राणा ने हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है।

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शेर सिंह राणा - फोटो : AmarUjala

इससे पहले जिला अदालत ने इस मामले में राणा के दो भाइयों समेत दस आरोपियों को सभी आरोपों से आठ अगस्त 2014 को बरी कर दिया था।

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फूलन देवी - फोटो : file photo

फूलनदेवी ने 1981 में कानपुर के नजदीक बेहमई में ठाकुर समुदाय के 17 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। बताया गया है कि शेर सिंह राणा ने ठाकुर समुदाय के इन लोगों की मौत का बदला लेने के लिए फूलन की हत्या कर दी।

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