अगर कंपनी आपकी इनकम पर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (टीडीएस) काट रही है। और इनकम टैक्स विभाग का मैसेज नहीं आ रहा है। तो यह खतरे का संकेत है।
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अगर Income Tax का यह मैसेज आपके मोबाइल पर नहीं आया तो खतरे में फंसने वाले हैं आप
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
Updated Sat, 10 Mar 2018 07:47 AM IST
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कंपनी को कटा हुआ टीडीएस इनकम टैक्स विभाग के पास जमा कराना होता है। जिसके बाद इनकम टैक्स विभाग हर तिमाही आपको मैसेज भेज कर बताता है कि तीन माह में कितना टीडीएस आपकी कंपनी ने जमा कराया है।
income tax office
अगर आपके पास यह मैसेज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ चल रही है। हो सकता है कि कंपनी टीडीएस काट तो रही हो लेकिन इनकम टैक्स विभाग के पास जमा न करा रही हो।
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कंपनी के लिए जरूरी है कि वह हर तिमाही टीडीएस इनकम टैक्स विभाग के पास जमा कराए। अगर कंपनी आपका टीडीएस इनकम टैक्स विभाग के पास नहीं जमा करा रही है तो इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। जिससे आप कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं।
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आयकर विभाग
अगर आपको इनकम टैक्स विभाग का मैसेज नहीं आ रहा है तो आप फॉर्म 26 एएस चेक करें। अगर आपकी कंपनी ने टीडीएस इनकम टैक्स विभाग के पास जमा कराया होगा तो फॉर्म 26 एएस में दिखेगा। अगर कंपनी ने आपका टीडीएस जमा नहीं कराया होगा तो फॉर्म 26 एएस में इसका रिकॉर्ड नहीं होगा।