नैनीताल हाईकोर्ट ने साफ कहा कि 15 फरवरी तक पूर्व मुख्यमंत्री अगर सरकारी आवास खाली नहीं करते तो इसके बाद पुलिस फोर्स का उपयोग कर सरकारी आवास खाली कराए जाएं।
कोर्ट का आदेशः पूर्व CM आवास खाली न करें तो फोर्स खाली कराएं आवास
मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंड पीठ ने मामले की सुनवाई की। पूर्व मुख्यमंत्रियों को प्रदेश में दी जा रही सुविधाओं के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद खंडपीठ ने सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को 15 फरवरी तक आवास खाली करने का निर्देश दिया।
खंडपीठ ने कहा कि इस तिथि के बाद पुलिस बल का उपयोग कर आवास खाली कराए जाएं। इस आशय का शपथ पत्र 14 दिसंबर तक दाखिल करने का भी निर्देश दिया।
खंडपीठ ने सरकार से शपथपत्र दाखिल कर यह भी बताने को कहा कि वह किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्रियों से अब तक का किराया वसूल करेगी।
रूलक (रूरल लिटिगेशन एंड इनटाइटलमेंट केंद्र) ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकार बंगले सहित अन्य कई सुविधाएं दे रही हैं। याचिकाकर्ता का कहना था कि इससे आम जनता के धन का दुरुपयोग हो रहा है।