फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

Ankita Murder Case: आरोपियों के नार्को टेस्ट के मसले पर टला आज फैसला, अब 10 जनवरी का इंतजार

Thu, 05 Jan 2023 12:20 PM IST
रेनू सकलानी संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Published by: रेनू सकलानी Updated Thu, 05 Jan 2023 12:20 PM IST
विज्ञापन
Ankita murder case Court verdict on narco test today Uttarakhand news in hindi read more updates
अंकिता हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला

अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के मसले पर आज फैसला टल गया। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट से समय मांगा है। मामले में अब 10 जनवरी को फैसला आएगा। एसआईटी की ओर से बीते नौ दिसंबर को अदालत में अर्जी लगाई गई थी जिसमें तीनों आरोपियों से उनकी सहमति मांगी गई थी।



मंगलवार को गोलमोल जवाब मिलने और इस मामले में बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत को आज 5 जनवरी को नार्को टेस्ट कराने अथवा न कराने पर अपना फैसला सुनाना था। अजय पंत ने बताया कि वह इस केस में अभियोजन पक्ष के साथ हैं और अंकिता के पिता की ओर से पैरवी कर रहे हैं, लेकिन आज फैसला टल गया।

Trending Videos
Ankita murder case Court verdict on narco test today Uttarakhand news in hindi read more updates
Ankita Bhandari Murder Case - फोटो : अमर उजाला
क्या है मामला
पौड़ी निवासी अंकिता 18 सितंबर 2022 को लापता हुई। चार दिन बाद पुलिस ने उसकी हत्या का केस दर्ज कर भाजपा नेता और पूर्व राज्यमंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य, उसके दोस्त सौरभ और अंकित को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान पता चला कि अंकिता पर एक वीआईपी को स्पेशल सर्विस देने के लिए दबाव बनाया गया था। वीआईपी के बारे में और हत्या से जुड़े कुछ सवालों का जवाब जानने के लिए एसआईटी ने कोर्ट में तीनों आरोपियों का नार्को और पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने की अनुमति के लिए अर्जी दी।
Ankita murder case Court verdict on narco test today Uttarakhand news in hindi read more updates
अंकिता हत्याकांड के आरोपी - फोटो : अमर उजाला

पहली सुनवाई में पुलकित और सौरभ ने सहमति प्रदान की जबकि अंकित ने दस दिन का वक्त मांगा। दस दिन बाद हुई अगली सुनवाई में तीनों ने नार्को टेस्ट से इनकार कर दिया। पुलकित और सौरभ ने पूर्व में दी सहमति का पत्र वापस ले लिया। 

विज्ञापन
विज्ञापन
Ankita murder case Court verdict on narco test today Uttarakhand news in hindi read more updates
अंकिता हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला

यह रखी आरोपियों ने शर्ते
नार्को टेस्ट कोर्ट के संरक्षण में ही कराया जाए
टेस्ट की वीडियोग्राफी भी कोर्ट के समक्ष लाइव कराई जाए। 
नार्को टेस्ट की वीडियोग्राफी की टेंपरिंग न हो। 
इस दौरान वकील को साथ रखने की अनुमति प्रदान की जाए। 

ये भी पढ़ें...Haldwani: पांच हजार घरों को तोड़ने के मामले में सुप्रीम सुनवाई आज, कांग्रेसी नेताओं ने दिल्ली में डाला डेरा

विज्ञापन
Ankita murder case Court verdict on narco test today Uttarakhand news in hindi read more updates
अंकिता के पिता - फोटो : अमर उजाला

क्या हुआ अब तक 
18 सितंबर 2022 को लापता हुई पौड़ी की अंकिता भंडारी
19 सितंबर 2022 को राजस्व पुलिस ने दर्ज की गुमशुदगी 
23 सितंबर 2022 पुलिस ने भाजपा नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित, उसके दोस्त सौरभ और अंकित को गिरफ्तार कर भेजा जेल
24 सितंबर 2022 को आरोपियों की निशानदेही पर अंकिता का शव चीला डैम से बरामद
29 सितंबर 2022 को अंकिता के दोस्त पुष्प से पूछताछ, वीआईपी का जिक्र उजागर
02 अक्तूबर 2022 को तीनों आरोपियों को पुलिस ने रिमांड पर लिया और 400 से ज्यादा सवाल पूछे।
06 दिसंबर 2022 को हत्याकांड से जु़ड़े वीआईपी का नाम जानने के लिए एसआईटी ने कोर्ट में आरोपियों का नार्को टेस्ट कराने की याचिका दायर की।
12 दिसंबर 2022 को तीन आरोपियों में से पुलकित और सौरभ ने जेलर के माध्यम से नार्को टेस्क के लिए सहमति जताई जबकि अंकित ने वक्त मांगा।
22 दिसंबर 2022 को तीनों आरोपियों ने नार्को टेस्ट से इनकार कर दिया। पुलकित और सौरभ ने पूर्व में वकील के जरिए दिया सहमति पत्र वापस ले लिया

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed