अगर आपने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।
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सावधान! इन बातों पर ध्यान नहीं दिया रद्द हो जाएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
Updated Sat, 10 Mar 2018 03:23 PM IST
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मोटर व्हीकल एक्ट 1998 की धारा-19 के तहत ऐसी कई स्थिति हैं जब ट्रैफिक पुलिस आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सकती है। ऐसे में यदि आप ड्राइविंग करते हैं तब आपको इन सभी नियम और धारा पता होना चाहिए। गाड़ी चलाते समय आपके पास इन दस्तावेजों की फोटोकॉपी होना जरूरी है। लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, परमिट, बीमा आदि।
DRIVING
यदि आप ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं तब आपके ऊपर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 लगाई जाती है। जिसके चलते आपका वाहन मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 207 के तहत जब्त किया जाता है। आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त दस्तावेज की मूलप्रति माननीय सीजेएम कोर्ट में प्रस्तुत करें। जिससे आपके वाहन के चालान का निराकरण किया जा सके।
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- फोटो : अमर उजाला
बाइक ड्राइविंग के दौरान हेलमेट हमेशा पहनना चाहिए। वहीं, कार ड्राइविंग में सीट बेल्ट लगाना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तब ट्रैफिक पुलिस के पास इस बात का अधिकार है कि वो चालक का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दे।
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स्टीयरिंग व्हील पकड़ने का तरीका।
- फोटो : Amar Ujala
यातायात के नियमों में इस बात का उल्लेख होता है कि आपकी गाड़ी की स्पीड किस जगह पर कितनी होना चाहिए। ऐसे में यदि आप इन जगहों पर ओवर स्पीड में गाड़ी चलाते हैं और आपकी कोई शिकायत करता है, तब ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है।