आम बजट 2018 में इनकम टैक्स का यह झोल आपको परेशानी में डाल देगा। जी हां, सोना, एंटीक वस्तुएं, पेंटिंग आदि में निवेश करने वालों के लिए आम बजट निराश करने वाली खबर लाया है।
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मोदी सरकार के आम बजट 2018 में Income Tax का ये 'झोल' आपका सुकून छीन लेगा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
Updated Thu, 08 Feb 2018 07:35 AM IST
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ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बचत का लाभ खत्म कर दिया गया है। आयकर विभाग सिर्फ जमीन और इमारत पर ही यह लाभ देगा।
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- फोटो : अमर उजाला
भूमि, भवन, सोना, पेंटिंग, पुरानी एंटीक करेंसी, प्लांट मशीनरी, मोटर कार, फर्नीचर, पेटेंट, ट्रेडमार्क, शेयर, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड समेत तमाम विकल्पों में निवेशक लाभ कमाने के मकसद से निवेश करते हैं। दो वर्ष या अधिक समय के बाद यदि इनकी बिक्री की जाती है तो उस पर होने वाला मुनाफा लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के दायरे में आता है।
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पूर्व में यह अवधि तीन वर्ष थी, जिसे पिछले साल जारी बजट में घटाकर दो वर्ष किया गया था। इस मुनाफे को आयकर से मुक्त रखने के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड में इन्हें कम से कम तीन वर्ष के लिए निवेश करना जरूरी है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
चार्टर्ड एकाउंट विवेक खन्ना ने बताया कि ताजा बजट में लांग टर्म कैपिटल गेन की श्रेणी में आने वाली चल-अचल संपत्तियों में बदलाव किया गया है। सरकार ने अब सिर्फ भूमि और भवन पर होने वाले लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को इन्फ्रा बांड में निवेश करके आयकर से मुक्त रखा जा सकता है।