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ट्रेन टिकट को लेकर हाईकोर्ट का बेहद ऐतिहासिक फैसला, जरूर पढ़ें और संभल कर रहें

Mon, 23 Jul 2018 02:56 PM IST
विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़
विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Mon, 23 Jul 2018 02:56 PM IST
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Punjab Haryana Highcourt Decision on Indian Railway Train Ticket
भारतीय रेलवे स्टेशन
ट्रेन टिकट को लेकर हाईकोर्ट ने बेहद ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अगर आप भी रेल में सफर करते हैं, तो यह खबर जरूर पढ़ें और संभल कर रहें।
Punjab Haryana Highcourt Decision on Indian Railway Train Ticket
भारतीय रेलवे
रेल यात्रा के दौरान टिकट चेक करने की जिम्मेदारी रेलवे की होती है। यदि किसी व्यक्ति का शव रेलवे ट्रैक पर मिले और उसकी मौत रेल हादसे से हो तो ऐसी स्थिति में उसके पास से टिकट न मिलना उसके परिजनों को मुआवजे से  वंचित रखने का कारण नहीं हो सकता है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रेलवे ट्रिब्यूनल को याची को चार लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।
Punjab Haryana Highcourt Decision on Indian Railway Train Ticket
Indian Railway
हाईकोर्ट का यह अहम आदेश सुमन शर्मा की याचिका का निपटारा करते हुए आया है। मूल रूप से हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश ) और वर्तमान में चंडीगढ़ निवासी सुमन शर्मा ने याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि उसके पति राजेंद्र शर्मा 1 मई 2008 को अंबाला से कालका ट्रेन से जा रहे थे। इसके बारे में उन्होंने याची को फोन पर सूचित किया था।
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Punjab Haryana Highcourt Decision on Indian Railway Train Ticket
Indian Railway
अचानक उन्हें पुलिस से सूचना मिली की उनके पति का शव कालका चंडीमंदिर के बीच ट्रैक पर मिला। सुमन ने बताया कि इसके बाद उन्होंने मुआवजे के लिए रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल में याचिका दाखिल कर दी। ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा कि टिकट न होने के चलते मृतक को वैध यात्री नहीं माना जा सकता।
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Punjab Haryana Highcourt Decision on Indian Railway Train Ticket
Indian Railway
इसके बाद सुमन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती दी। हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले को गलत मानते हुए कहा कि महज शव के पास टिकट न मिलना मृतक के परिजनों को मुआवजे से वंचित रखने के लिए काफी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि रेलवे को यह साबित करना होगा कि यात्री बिना टिकट यात्रा कर रहा था।
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