अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस गुम हो गया है तो घबराएं नहीं। आप इस डॉक्यूमेंट का यूज कर सकते हैं, अगर ये आपके पास है तो। देखिए अहम जानकारी।
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- फोटो : Amar Ujala
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के एक वकील ने बताया कि अगर ड्राइविंग लाइसेंस गुम हो गया है तो फोटो पहचान पत्र के रूप में आप पासपोर्ट का यूज कर सकते हैं। इससे ड्राइविंग लाइसेंस रिप्लेस करने में आसानी होती है।
पासपोर्ट एक तरह का पहचान पत्र होता है। इसमें यूजर का नाम, पता, जन्मतिथि और फोटो होती है, इसलिए इसे पहचान पत्र के तौर पर कहीं भी यूज किया जा सकता है। पासपोर्ट पर एड्रेस लिखा होता है तो इसे एड्रेस प्रूफ के तौर पर यूज किया जा सकता है।
बता दें कि अगर आपका लाइसेंस देश के किसी भी शहर में रद्द होता हैं तो नई व्यवस्था के तहत आप पूरे देश में कहीं भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा पाएंगे। केंद्र सरकार ने एक ओर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया आसान की है तो इससे जुड़े नियमों को सख्त भी बना दिया है।
आरएलए चंडीगढ़ के बड़े अधिकारी ने बताया कि देश के सभी राज्यों में बनाए जाने वाले ड्राइविंग लाइसेंस को नेशनल पोर्टल से जोड़ा जाएगा। यह प्रक्रिया शुरू गई है। अब किसी भी शहर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द होता है तो वह नेशनल पोर्टल में अपडेट हो जाएगा।