{"_id":"68b944624702da3624099e6a","slug":"gst-2-0-tax-rate-changes-on-vehicles-across-category-all-you-need-to-know-2025-09-04","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"GST 2.0: नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं? यहां जानिए नई टैक्स दरों का कितना पड़ेगा असर","category":{"title":"Automobiles","title_hn":"ऑटो-वर्ल्ड","slug":"automobiles"}}
GST 2.0: नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं? यहां जानिए नई टैक्स दरों का कितना पड़ेगा असर
Thu, 04 Sep 2025 01:18 PM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Thu, 04 Sep 2025 01:18 PM IST
सार
नई जीएसटी दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी, यानी नवरात्रि के पहले दिन से। इसका सीधा मतलब है कि लग्जरी कार या प्रीमियम बाइक खरीदने वालों को ज्यादा कीमत चुकानी होगी। जबकि छोटे कार और सस्ती बाइक्स लेने वालों के लिए कीमतें घटेंगी।
विज्ञापन
कार शोरूम
- फोटो : AI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अगर आप नई कार, बाइक या फिर ट्रैक्टर खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में छोटे वाहनों पर टैक्स घटाकर 28% से 18% कर दिया गया है। वहीं लग्जरी कारों, एसयूवी और हाई-एंड बाइक्स पर टैक्स 28% से बढ़ाकर सीधे 40% कर दिया गया है।
Maruti Suzuki Swift
- फोटो : Maruti Suzuki
छोटी कारें होंगी सस्ती, बड़ी कारें होंगी महंगी
अब 1200cc तक इंजन वाली पेट्रोल, CNG और LPG कारें, और 1500cc तक इंजन वाली डीजल कारें, जिनकी लंबाई 4000mm से कम है, उन पर सिर्फ 18% जीएसटी लगेगा। पहले इन पर 28% टैक्स लगता था।
वहीं 1200cc से ऊपर (पेट्रोल/CNG/LPG), 1500cc से ऊपर (डीजल) और 4000mm से ज्यादा लंबाई वाली कारों पर अब 40% जीएसटी लगेगा। इसमें बड़ी सेडान, प्रीमियम एसयूवी और इम्पोर्टेड कारें शामिल हैं।
यह भी पढ़ें - Vehicle GST Cut: 350cc तक की मोटरसाइकिलें और छोटी कारें होंगी सस्ती, जानें बड़ी बाइक पर कितना टैक्स?
अब 1200cc तक इंजन वाली पेट्रोल, CNG और LPG कारें, और 1500cc तक इंजन वाली डीजल कारें, जिनकी लंबाई 4000mm से कम है, उन पर सिर्फ 18% जीएसटी लगेगा। पहले इन पर 28% टैक्स लगता था।
वहीं 1200cc से ऊपर (पेट्रोल/CNG/LPG), 1500cc से ऊपर (डीजल) और 4000mm से ज्यादा लंबाई वाली कारों पर अब 40% जीएसटी लगेगा। इसमें बड़ी सेडान, प्रीमियम एसयूवी और इम्पोर्टेड कारें शामिल हैं।
यह भी पढ़ें - Vehicle GST Cut: 350cc तक की मोटरसाइकिलें और छोटी कारें होंगी सस्ती, जानें बड़ी बाइक पर कितना टैक्स?
KTM 890 Duke R
- फोटो : KTM India
बाइक्स पर नया टैक्स: सस्ती और महंगी दोनों तरह की खबर
350cc तक इंजन वाली मोटरसाइकिलें, स्कूटर और मोपेड्स पर टैक्स घटाकर 18% कर दिया गया है। पहले इन पर 28% लगता था। इसका फायदा रोजाना इस्तेमाल होने वाली बाइक्स और स्कूटर खरीदने वालों को मिलेगा।
लेकिन 350cc से ऊपर की बाइक्स जैसे रॉयल एनफील्ड 650cc, हार्ले-डेविडसन और प्रीमियम KTM मॉडल्स अब महंगे हो जाएंगे, क्योंकि उन पर टैक्स बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है।
यह भी पढ़ें - Tesla FSD: ऑस्ट्रेलिया में टेस्ला ने शुरू किया फुली-सेल्फ ड्राइविंग फीचर, बढ़ सकता है हादसों का खतरा
350cc तक इंजन वाली मोटरसाइकिलें, स्कूटर और मोपेड्स पर टैक्स घटाकर 18% कर दिया गया है। पहले इन पर 28% लगता था। इसका फायदा रोजाना इस्तेमाल होने वाली बाइक्स और स्कूटर खरीदने वालों को मिलेगा।
लेकिन 350cc से ऊपर की बाइक्स जैसे रॉयल एनफील्ड 650cc, हार्ले-डेविडसन और प्रीमियम KTM मॉडल्स अब महंगे हो जाएंगे, क्योंकि उन पर टैक्स बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है।
यह भी पढ़ें - Tesla FSD: ऑस्ट्रेलिया में टेस्ला ने शुरू किया फुली-सेल्फ ड्राइविंग फीचर, बढ़ सकता है हादसों का खतरा
विज्ञापन
विज्ञापन
Tractor
- फोटो : Freepik
ट्रैक्टर और ग्रामीण गाड़ियों को राहत
किसानों के लिए राहत की खबर है। अब ट्रैक्टर (सिर्फ बहुत हाई इंजन कैपेसिटी वाले रोड ट्रैक्टर को छोड़कर) और उनके पार्ट्स जैसे टायर, ब्रेक, रेडिएटर और क्लच पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा।
ऑटो रिक्शा यानी थ्री-व्हीलर्स पर भी टैक्स घटाकर 18% कर दिया गया है।
यह भी पढ़ें - Bike Theft: यूके में चोरी हुई भारतीय ट्रैवलर की बाइक, अधर में लटक गई दुनिया घूमने की इच्छा
किसानों के लिए राहत की खबर है। अब ट्रैक्टर (सिर्फ बहुत हाई इंजन कैपेसिटी वाले रोड ट्रैक्टर को छोड़कर) और उनके पार्ट्स जैसे टायर, ब्रेक, रेडिएटर और क्लच पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा।
ऑटो रिक्शा यानी थ्री-व्हीलर्स पर भी टैक्स घटाकर 18% कर दिया गया है।
यह भी पढ़ें - Bike Theft: यूके में चोरी हुई भारतीय ट्रैवलर की बाइक, अधर में लटक गई दुनिया घूमने की इच्छा
विज्ञापन
Ather Electric Scooter
- फोटो : Ather Energy
कमर्शियल व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियां
गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जैसे ट्रक और लॉरी के चेसिस पर अब 18% जीएसटी लगेगा, जो पहले 28% था। इससे लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को राहत मिलेगी।
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये पहले की तरह 5% पर ही बने रहेंगे। यानी इलेक्ट्रिक स्कूटरों की कीमत में बदलाव नहीं होगा।
यह भी पढ़ें - 2025 Hyundai Creta Electric: ह्यूंदै क्रेटा इलेक्ट्रिक के तीन नए वेरिएंट लॉन्च, मिलेगी 510 किमी तक की रेंज और धांसू फीचर्स
गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जैसे ट्रक और लॉरी के चेसिस पर अब 18% जीएसटी लगेगा, जो पहले 28% था। इससे लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को राहत मिलेगी।
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये पहले की तरह 5% पर ही बने रहेंगे। यानी इलेक्ट्रिक स्कूटरों की कीमत में बदलाव नहीं होगा।
यह भी पढ़ें - 2025 Hyundai Creta Electric: ह्यूंदै क्रेटा इलेक्ट्रिक के तीन नए वेरिएंट लॉन्च, मिलेगी 510 किमी तक की रेंज और धांसू फीचर्स