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GRAP 3: दिल्ली में ग्रेप चरण-III फिर से लागू, इन वाहनों को चलाते पाए जाने पर होगा 20,000 रुपये का भारी चालान

Mon, 15 Jan 2024 07:42 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Mon, 15 Jan 2024 07:42 PM IST
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GRAP Stage-III reintroduced in Delhi, Violations of ban will result in hefty fine of Rs 20000
वायु प्रदूषण - फोटो : अमर उजाला
दिल्ली और एनसीआर में लगातार बिगड़ रही वायु गुणवत्ता के मद्देनजर, दिल्ली सरकार ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण को फिर से लागू करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार के उस आदेश के बाद यह निर्णय आया है, जिसमें क्षेत्र में बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल चार-पहिया वाहनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि ये पुराने वाहन काफी मात्रा में हवा में हानिकारक कणों का उत्सर्जन करते हैं।
GRAP Stage-III reintroduced in Delhi, Violations of ban will result in hefty fine of Rs 20000
वायु प्रदूषण - फोटो : अमर उजाला
किन वाहनों पर प्रतिबंध है और किनको छूट है?
यह प्रतिबंध राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली में तत्काल प्रभाव से लगाया गया है। आपातकालीन सेवाओं में तैनात वाहनों, पुलिस वाहनों और प्रवर्तन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सरकारी वाहनों को छूट दी गई है।
GRAP Stage-III reintroduced in Delhi, Violations of ban will result in hefty fine of Rs 20000
वायु प्रदूषण - फोटो : अमर उजाला
इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत 20,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
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GRAP Stage-III reintroduced in Delhi, Violations of ban will result in hefty fine of Rs 20000
वायु प्रदूषण - फोटो : सोशल मीडिया
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM), जो वायु प्रदूषण कम करने की रणनीतियां बनाने और लागू करने के लिए जिम्मेदार एक वैधानिक निकाय है, ने दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में काफी बढ़ोतरी देखी है। सुबह 10 बजे और 11 बजे क्रमशः AQI 458 और 457 दर्ज किया गया। प्रतिकूल मौसम की स्थिति और स्थानीय प्रदूषण स्रोतों को बढ़ते वायु प्रदूषण स्तरों के कारकों के रूप में पहचाना गया है।
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GRAP Stage-III reintroduced in Delhi, Violations of ban will result in hefty fine of Rs 20000
वायु प्रदूषण - फोटो : अमर उजाला
GRAP AQI स्तरों के आधार पर कार्यों को चार चरणों में वर्गीकृत करता है: स्टेज I "खराब" (AQI 201-300), स्टेज II "बहुत खराब" (AQI 301-400), स्टेज III "गंभीर" (AQI 401-450), और स्टेज IV "गंभीर प्लस" (AQI> 450). केंद्र सरकार ने 2 जनवरी को राजधानी में GRAP-III के स्टेज-III के तहत लगाए गए प्रतिबंध हटा दिए थे। पिछले साल 22 दिसंबर को लागू किए गए उपायों को रद्द करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि उस समय हवा की गुणवत्ता में सुधार होता दिख रहा था।
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