सड़क परिवहन एवं राजमार्ग की तरफ से टेम्पोरेरी नंबर प्लेट्स को लेकर नियमों में बदलाव किए गए हैं। मंत्रालय ने एक अधिसूचना में नए नियमों के बारे में जानकारी दी है, जिनकी अनदेखी अब गैरकानूनी गतिविधि मानी जाएगी। इसके अलावा 1 अक्टूबर से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाली बीएस6 गाड़ियों पर एक नया नियम लागू होगा। नए नियम के मुताबिक इन गाड़ियों के नंबर प्लेट के ऊपर एक सेंटीमीटर चौड़ी हरी पट्टी लगाई जाएगी, जिस पर एक स्टिकर भी लगाया जाएगा। पेट्रोल और सीएनजी की गाड़ियों पर यह स्टिकर नीले रंग का होगा। वहीं, डीजल से चलने वाली चार पहिया गाड़ियों पर यह ओरेंज रंग का होगा।
नंबर प्लेट को लेकर जान लें नए नियम, इन 5 चीजों की अनदेखी पड़ेगी बहुत भारी
नंबर प्लेट नियम-1
अब वाहनों के अस्थायी पंजीकरण की नंबर प्लेट पीले रंग की होगी और उस पर लाल रंग से अंक और अक्षर लिखे होंगे। वहीं, डीलरशिप्स पर मौजूद वाहनों पर लांग रंग की नंबर प्लेट होगी और उस पर सफेद रंग से अक्षर और अंक लिखे होंगे। इस नियम का पालन न करना अब गैरकानूनी है।
नंबर प्लेट नियम-2
नई बाइक या कार के नंबर प्लेट पर अब पेपर पर लिखा टेम्पोरेरी नंबर गैरकानूनी है। दरअसल अपराधी या चोर ज्यादा तर टेम्पोरेरी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों से अपराध करते हैं। पेपर पर लिखे नंबर प्लेट को बदलना काफी आसान होता है। इसके अलावा इसे दूर से पढ़ना मुश्किल होता है।
नंबर प्लेट नियम-3
Central Motor Vehicle Rules (CMVR) के मुताबिक नंबर प्लेट पर अरेबिक अंकों के साथ केवल अल्फाबेट में अंग्रेजी के कैपिटल लेटर ही लिखे रहेंगे। उदाहरण के लिए आपको नंबर प्लेट पर इस तरह (UP65 BH 1111) लिखना होगा। आप इसे (Up bh 1111) नहीं लिखवा सकते। इसके अलावा आप इसे किसी भी दूसरी क्षेत्रिय भाषा में नहीं लिखवा सकते। दरअसल क्षेत्रिय भाषा को दूसरे राज्य के ज्यादा तर लोग नहीं पढ़ सकते हैं।
नंबर प्लेट नियम-4
नंबर प्लेट पर केवल रजिस्टर नंबर के अलावा कुछ भी लिखना गैरकानूनी काम है। दरअसल कई लोग शौक में अपने पसंद की कई चीजें लिखवा देते हैं। जैसे- ब्राह्मण का लड़का, राजपूत, पठान भाई, विधायक का बेटा इत्यादि।