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तमिलनाडु: पति के एक्सट्रा मेरिटल अफेयर से तंग आकर पत्नी ने की आत्महत्या

Mon, 01 Oct 2018 04:20 PM IST
क्राइम डेस्क, अमर उजाला
क्राइम डेस्क, अमर उजाला Updated Mon, 01 Oct 2018 04:20 PM IST
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Woman commits suicide due to extra marital affair of husband in Tamil Nadu

सुप्रीम कोर्ट ने व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से हाल ही में बाहर किया है। लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी अब दिखने शुरू हो गए हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। यहां 24 साल की एक महिला ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके पति ने उससे कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 497 को खत्म कर दिया है इसलिए अब उसे एक्सट्रा मेरिटल अफेयर करने से कोई रोक नहीं सकता।   


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बताया जा रहा है कि मृतका का नाम पुष्पलता था। उसने अपने सुसाइड नोट में खुदकुशी की वजह भी लिखी है। पुलिस ने खत को जब्त कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अब मृतका के पति जॉन पॉल फ्रैंकलिन (27) से इस बारे में पूछताछ कर रही है। वह एक पार्क में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है।

दो साल पहले किया था प्रेम विवाह

पुलिस ने बताया कि दोनों ने 2 साल पहले प्रेम विवाह किया था। दोनों के परिवार उनकी शादी के खिलाफ थे। शादी के कुछ समय बाद पुष्पलता को टीबी की बीमारी हो गई और उसके पति ने उससे दूरी बना ली। पुष्पलता को अपने पति के अफेयर के बारे में उसके दोस्त से पता चला। इसके बाद उसने अपने पति जॉन से कहा कि वह उस लड़की से दूर रहे। लेकिन जॉन ने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। और कहने लगा कि वह उसके खिलाफ केस नहीं कर सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विवाहेत्तर संबंध अब अपराध नहीं है।

क्या था अडल्टरी कानून?

व्यभिचार (आईपीसी की धारा-497) के तहत सिर्फ पुरुष को ही अपराधी माना जाता था और इसके लिए पांच साल तक की सजा का प्रावधान था। इसके तहत महिलाओं को अपराधी नहीं माना जाता। महिलाओं को इस मामले में हमेशा पीड़ित ही समझा जाता है। इस कानून को समानता के विरुद्ध बताते हुए खत्म किया कर दिया गया।

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