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Hindi News ›   Crime ›   soldier have sent for seven years prison by court for torturing his wife

पत्नी से कुकर्म में सिपाही को सात साल की सजा, दहेज के लिए करता था दुखी

Sat, 01 Apr 2017 10:54 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
ब्यूरो/ अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Updated Sat, 01 Apr 2017 10:54 AM IST
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soldier have sent for seven years prison by court for torturing his wife
german woman

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फनगर में एक सिपाही को अपनी पत्नी से घिनौनी हरकतों के आरोप में सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने सिपाही को पत्नी से कुकर्म करने और दहेज उत्पीड़न के मामले में सात साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार शामली जिले के थाना कांधला पर क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने पांच जनवरी 2012 को यह मुकदमा दर्ज कराया था। रिपोर्ट में बताया था कि  उसकी शादी 14 मार्च 2011 को अमरदीप पुत्र ओमवीर निवासी सरुरपुर कलां, जिला बागपत के साथ हुई थी। जो यूपी पुलिस में कांस्टेबल है।
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पति अमरदीप व सास उषा देवी, देवर विजय शादी में मिले दहेज से संतुष्ट नहीं थे। शादी के दिन ही कार की मांग की थी। पति उसके साथ कुकर्म करता और मारपीट कर कमरे में बंद कर देता था। उसके परिवार को भी धमकी देता था। मुकदमे की सुनवाई एसीजेएम द्वितीय जितेंद्र सिंह की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह कोर्ट में पेश किए गए।
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न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त अमरदीप को दोषी करार देते हुए धारा 498 ए के तहत दो वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 377 के तहत पांच वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई। अभियुक्त उषा देवी एवं विजय को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है ।

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