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Hindi News ›   Crime ›   Gujarat HC does not allow abortion to fourteen year old girl 

HC का आदेश, रेप पीड़िता को 26 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति नहीं 

Tue, 13 Sep 2016 05:11 PM IST
टीम डिजीटल/ अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजीटल/ अमर उजाला, दिल्ली Updated Tue, 13 Sep 2016 05:11 PM IST
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 Gujarat HC does not allow abortion to fourteen year old girl 

गुजरात की एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के 26 सप्ताह के गर्भ पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि पीड़िता अपने गर्भ को नहीं गिरा सकेगी। बताया जा रहा है कि बच्चे में जीव आ चुका है और अब गर्भपात कराना खतरे से खाली नहीं होगा।

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सूत्रों के अनुसार सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है जिसमें बताया गया है कि अगर अब गर्भपात कराया गया तो इससे नाबालिग की जान को खतरा बन सकता है। हालांकि, कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तक फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि बच्चे को जन्म देने के बाद उसको अनाथालय भेजने, खान-पान, और पीड़िता को कानूनी प्रावधान के मुताबिक मुआवजा दिया जाएगा।

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क्या है पूरा मामला?

 Gujarat HC does not allow abortion to fourteen year old girl 
बच्ची के साथ बलात्कार

दरअसल 14 साल की पीड़िता के साथ उसके पिता के दोस्त ने दुष्कर्म किया था, जो उसके पड़ोस में ही रहता था। इसके बाद उसके गर्भपात में देरी हो गई और पीड़िता की ओर से कोर्ट में मांग की गई कि इससे उसके भविष्य पर बुरा असर पड़ेगा।

बताते चलें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 20 सप्ताह से गर्भवती नाबालिग को गर्भपात करने की इजाजत दे दी थी।

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