बेटी का पीछा करने वाले को पकड़ने के लिए पिता को बनना पड़ा फिल्म प्रोड्यूसर
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मुंबई में 22 साल की एक महिला का पीछा कर उसे परेशान करने के आरोप में साकीनाका पुलिस ने 31 साल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि उसने महिला का पीछा करने के अलावा एक अश्लील फोटो पर उसके चेहरे के साथ छेड़छाड़ भी की थी। जिसे उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। आरोपी की पहचान कृष्ण बघेल के तौर पर हुई है और वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि महिला ने उसके शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था।
बघेल को पकड़ने के लिए महिला के पिता ने एक योजना बनाई और वह उसमें सफल भी हुए। उनके जाल में फंसने के बाद बघेल ने 26 जुलाई को फेसबुक पर एक पोस्ट किया। जिसमें उसने लिखा 'राम राम ऑल माई फ्रेंड्स...मैं बॉलीवुड मूवी के शूट के लिए मुंबई जा रहा हूं...'मैं हूं ऑटो वाला।' फिलहाल वह जेल में बंद है।
6 महीने पहले पीड़िता से की थी दोस्ती
आरोपी ने 6 महीने पहले फेसबुक पर पीड़िता से दोस्ती की थी। उसने खुद को अभिनेता और वीडियो एडिटर बताया और कहा कि वह आगरा से है। पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा है कि 'शुरुआत में बघेल ठीक था लेकिन जब मैंने उससे शादी करने से मना कर दिया तो वो नाराज हो गया। हालात तब ज्यादा खराब हो गए जब उसने एक अश्लील फोटो के साथ मेरे चेहरे पर छेड़छाड़ की। उसने उन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर मेरे दोस्तों को भी भेज दिया।'
पुलिस अधिकारी के मुताबिक 20 जुलाई को बघेल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जिसके बाद से वह पीड़िता को लगातार धमका रहा था।
पिता को बनना पड़ा फिल्म निर्माता
पीड़िता के पिता ने आरोपी को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। साथ ही उन्होंने पुलिस को भी सतर्क कर दिया। उन्होंने बघेल से संपर्क किया और खुद को फिल्म प्रड्यूसर बताते हुए अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा कि वह एक फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है 'मैं हूं ऑटो वाला' और इसके लिए उन्हें एक हीरो की तलाश है। उनके इस जाल में बघेल फंस गया। इसके बाद ही उसने 26 जुलाई को फेसबुक पर पोस्ट करते हुए कहा कि वह एक फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई जा रहा है।
पुलिस के मुताबिक पीड़ित महिला के पिता ने इस बारे में साकीनाका पुलिस को सतर्क कर दिया था। बघेल 26 जुलाई को मुंबई पहुंचा। उसे पकड़ने के लिए डीसीपी एन रेड्डी ने एक टीम बनाई थी। उसे शुक्रवार को अंधेरी (ईस्ट) से गिरफ्तार किया गया। उसे शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया। बघेल के खिलाफ पीछा करना, आपराधिक धमकी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। वह 31 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में ही रहेगा।