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Umaria News: प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी का मामला, पंचायत सचिव हेतराम चतुर्वेदी निलंबित

Wed, 09 Apr 2025 04:39 PM IST
उमरिया ब्यूरो न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, उमरिया
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, उमरिया Published by: उमरिया ब्यूरो Updated Wed, 09 Apr 2025 04:39 PM IST
सार

प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी की शिकायत कमिश्नर शहडोल से की गई थी। इसके बाद कमिश्नर के निर्देश पर सहायक परियोजना अधिकारी ने जांच की, जिसमें पंचायत सचिव हेतराम चतुर्वेदी दोषी पाए गए।

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Umaria Case of irregularities in Pradhan Mantri Awas Yojana Panchayat Secretary Hetram Chaturvedi suspended
जिला पंचायत सीईओ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मध्यप्रदेश के उमरिया जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता और लापरवाही के आरोप में ग्राम पंचायत बल्हौड़ के सचिव हेतराम चतुर्वेदी को निलंबित कर दिया गया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जांच के बाद यह कार्रवाई की।

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प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी की शिकायत कमिश्नर शहडोल से की गई थी। इसके बाद कमिश्नर के निर्देश पर सहायक परियोजना अधिकारी ने जांच की, जिसमें पंचायत सचिव हेतराम चतुर्वेदी दोषी पाए गए। जांच प्रतिवेदन के आधार पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन उनका जवाब असंतोषजनक पाया गया।
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कागजी हेरफेर से दिया गया योजना का लाभ
मामले की जांच में सामने आया कि पंचायत सचिव ने अपात्र हितग्राही को योजना का लाभ दिलाने के लिए कागजी हेरफेर किया। प्रधानमंत्री आवास योजना (प्लस-2) के तहत पूनम चतुर्वेदी को 2024-25 में आवास स्वीकृत किया गया था, जिसके तहत उन्हें पहली किस्त के रूप में ₹25,000 की राशि जारी की गई।


लेकिन जांच में यह तथ्य सामने आया कि पूनम चतुर्वेदी का विवाह चार वर्ष पूर्व मानपुर नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 6 निवासी विकास शुक्ला से हुआ था और वह वर्तमान में वहीं निवास कर रही हैं। पंचायत सचिव ने योजना का लाभ दिलाने के लिए पूनम चतुर्वेदी की आईडी मानपुर नगर पंचायत से स्थानांतरित कर ग्राम पंचायत बल्हौड़ में दर्ज करवाई। इस तरह, नियमों को दरकिनार कर उन्हें योजना का लाभ दिया गया।

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अनियमितता पर हुई कार्रवाई
गड़बड़ी के स्पष्ट प्रमाण मिलने पर जिला पंचायत के सीईओ अभय सिंह ने पंचायत सचिव हेतराम चतुर्वेदी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर जनपद पंचायत मुख्यालय मानपुर में अटैच कर दिया। पंचायत सचिव का यह कृत्य मध्य प्रदेश पंचायत सेवा आचरण संहिता के विरुद्ध पाया गया, जिससे उनके खिलाफ यह सख्त कार्रवाई की गई।

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