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Ujjain: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाला 20 साल रहेगा सलाखों के पीछे, अपहरण कर ले गया था साथ
Wed, 11 Oct 2023 04:03 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Wed, 11 Oct 2023 04:03 PM IST
सार
उज्जैन में नाबालिग के दुष्कर्मी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। वह उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया था और दुष्कर्म किया था।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
30 माह पहले अवयस्क बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 20 साल सलाखों मे रखने की सजा सुनाई है।
जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि 6 मार्च 2021 को इंगोरिया में रहने वाली 16 वर्षीय बालिका घर से लापता हो गई थी। परिजनों ने लापता होने की शिकायत दर्ज कराई और उनके घर पर काम करने वाले राहुल कलेसिया पर शंका जताई। पुलिस ने अपहरण की धारा में प्रकरण दर्ज कर बालिका की तलाश शुरू की और कुछ दिन बाद उसे राहुल के कब्जे से गिरफ्तार किया।
बालिका ने अपने साथ राहुल द्वारा गलत काम करना बताया। इसके आधार पर राहुल पिता बगदीराम कलेसिया निवासी ग्राम खडोतिया इंगोरिया के खिलाफ दुष्कर्म की धारा के साथ पॉक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश कर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। 30 माह चली सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश सुनील मालवीय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दोषी माना और 20 साल की सजा सुनाई। मामले में शासन का पक्ष भारती उज्जालिया विशेष लोक अभियोजक द्वारा रखा गया।
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जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि 6 मार्च 2021 को इंगोरिया में रहने वाली 16 वर्षीय बालिका घर से लापता हो गई थी। परिजनों ने लापता होने की शिकायत दर्ज कराई और उनके घर पर काम करने वाले राहुल कलेसिया पर शंका जताई। पुलिस ने अपहरण की धारा में प्रकरण दर्ज कर बालिका की तलाश शुरू की और कुछ दिन बाद उसे राहुल के कब्जे से गिरफ्तार किया।
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बालिका ने अपने साथ राहुल द्वारा गलत काम करना बताया। इसके आधार पर राहुल पिता बगदीराम कलेसिया निवासी ग्राम खडोतिया इंगोरिया के खिलाफ दुष्कर्म की धारा के साथ पॉक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश कर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। 30 माह चली सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश सुनील मालवीय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दोषी माना और 20 साल की सजा सुनाई। मामले में शासन का पक्ष भारती उज्जालिया विशेष लोक अभियोजक द्वारा रखा गया।
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