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Ujjain News: सेंट्रल जीएसटी की बड़ी कार्रवाई, ढाई करोड़ की वसूली के लिए शांति पैलेस की संपत्ति कुर्क की
Fri, 15 Sep 2023 02:57 PM IST
अंकिता विश्वकर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
Published by: अंकिता विश्वकर्मा
Updated Fri, 15 Sep 2023 02:57 PM IST
सार
Ujjain News: सेंट्रल जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर एमबी मूंगड़ा ने बताया कि शांति पैलेस होटल एंड रिसोर्ट कंपनी के डायरेक्टर चंद्रशेखर श्रीवास को एक माह का नोटिस दिया गया है।
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शांति पैलेस पर सेंट्रल जीएसटी की टीम
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
शांति पैलेस पर बकाया ढाई करोड़ की वसूली के लिए सेंट्रल जीएसटी विभाग ने संपत्ति को कुर्क कर लिया है। संपत्ति पर जाकर विभाग ने नोटिस चस्पा कर दिया है, जिसमें सूचना दी गई है कि अब शांति पैलेस की संपत्ति सेंट्रल जीएसटी विभाग के अधीन हो गई है। अन्य किसी का इस संपत्ति पर प्रवेश निषेध हो गया है।
जानकारी देते हुए सेंट्रल जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर एमबी मूंगड़ा ने बताया कि शांति पैलेस होटल एंड रिसोर्ट कंपनी के डायरेक्टर चंद्रशेखर श्रीवास को एक माह का नोटिस दिया गया है। अगर एक माह में ढाई से पौने तीन करोड़ का भुगतान शांति पैलेस होटल एंड रिसोर्ट कंपनी द्वारा नहीं किया गया, तो इसे नीलाम किया जाएगा। विभाग को 2018 से कंपनी से रिकवरी करना थी। कई बार नोटिस भी दिए गए। परन्तु कंपनी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए अब यह कुर्की की कार्रवाई की जा रही है।
वही होटल जिसे विस्फोट कर उड़ाया था
बता दें कि शांति पैलेस को नगर निगम द्वारा किए गए अवैध निर्माण को तोड़ा गया था। होटल को 7 जुलाई 2019 को विस्फोट से उड़ाया गया था। इस मामले में ईओडब्ल्यू के द्वारा 12 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था।
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जानकारी देते हुए सेंट्रल जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर एमबी मूंगड़ा ने बताया कि शांति पैलेस होटल एंड रिसोर्ट कंपनी के डायरेक्टर चंद्रशेखर श्रीवास को एक माह का नोटिस दिया गया है। अगर एक माह में ढाई से पौने तीन करोड़ का भुगतान शांति पैलेस होटल एंड रिसोर्ट कंपनी द्वारा नहीं किया गया, तो इसे नीलाम किया जाएगा। विभाग को 2018 से कंपनी से रिकवरी करना थी। कई बार नोटिस भी दिए गए। परन्तु कंपनी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए अब यह कुर्की की कार्रवाई की जा रही है।
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वही होटल जिसे विस्फोट कर उड़ाया था
बता दें कि शांति पैलेस को नगर निगम द्वारा किए गए अवैध निर्माण को तोड़ा गया था। होटल को 7 जुलाई 2019 को विस्फोट से उड़ाया गया था। इस मामले में ईओडब्ल्यू के द्वारा 12 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था।
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